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सीकर के नीमकाथाना ASP को राहत, प्रसंज्ञान आदेश रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के नीमकाथाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को राहत देते हुए, उनके खिलाफ पॉक्सो अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, पॉक्सो अधिनियम, राजस्थान न्यूज, rajasthan news
ईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दी राहत...
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Published : Jan 31, 2020, 10:57 AM IST

Updated : Jan 31, 2020, 11:53 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के नीमका थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को राहत देते हुए उनके खिलाफ पॉक्सो अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दिनेश कुमार अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर दिए हैं.

याचिका में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुष्कर्म से जुडे़ मामले का अग्रिम अनुसंधान नीमका थानाधिकारी को दिया गया था. थानाधिकारी ने जांच कर मामले में FIR पेश कर दी.और वहीं बाद में प्रकरण जांच के लिए याचिकाकर्ता को सौंपा गया है.

पढ़ें: जयपुर: बाल सुधार गृह में पुलिस की दबंगई, बच्चों की बेरहमी से पिटाई

याचिकाकर्ता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पेश मामले को झूठा मानते हुए अदालत में दोबारा FIR पेश कर दी है. इस पर अदालत ने FIR को अस्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाएगा.

वहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ पदीय कर्तव्य के निर्वाहन में लापरवाही बरतने को लेकर आईपीसी की धारा 166A के तहत प्रसंज्ञान ले लिया गया है. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के नीमका थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को राहत देते हुए उनके खिलाफ पॉक्सो अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दिनेश कुमार अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर दिए हैं.

याचिका में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुष्कर्म से जुडे़ मामले का अग्रिम अनुसंधान नीमका थानाधिकारी को दिया गया था. थानाधिकारी ने जांच कर मामले में FIR पेश कर दी.और वहीं बाद में प्रकरण जांच के लिए याचिकाकर्ता को सौंपा गया है.

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याचिकाकर्ता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पेश मामले को झूठा मानते हुए अदालत में दोबारा FIR पेश कर दी है. इस पर अदालत ने FIR को अस्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाएगा.

वहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ पदीय कर्तव्य के निर्वाहन में लापरवाही बरतने को लेकर आईपीसी की धारा 166A के तहत प्रसंज्ञान ले लिया गया है. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के नीमका थाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को राहत देते हुए उनके खिलाफ पॉक्सो अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दिनेश कुमार अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर दिए।Body:याचिका में कहा गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुष्कर्म से जुडे मामले का अग्रिम अनुसंधान नीमका थाना थानाधिकारी को दिया गया था। थानाधिकारी ने जांच कर मामले में एफआर पेश कर दी। वहीं बाद में प्रकरण जांच के लिए याचिकाकर्ता को सौंपा गया। याचिकाकर्ता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पेश मामले को झूठा मानते हुए अदालत में पुन: एफआर पेश कर दी। इस पर अदालत ने एफआर को अस्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान ले गया। वहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ भी पदीय कर्तव्य के निर्वाहन में लापरवाही बरतने को लेकर आईपीसी की धारा 166ए के तहत प्रसंज्ञान ले लिया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। Conclusion:
Last Updated : Jan 31, 2020, 11:53 AM IST
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