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HC का शिक्षा विभाग को आदेश, प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन वृद्धि और ग्रीष्मावकाश का लाभ दिया जाए - Rajasthan Physical Teacher

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह अहम आदेश प्रेम कुमारी व अन्य की याचिकाओं पर दिए. याचिकाकर्ता के अनुसार जनवरी 1997 में नियुक्त हुए थे, उन्हें अप्रैल माह में कार्यमुक्त कर जुलाई माह में वापस कार्य ग्रहण कराया. इसके अलावा उनकी नियुक्ति तिथि जुलाई मानते हुए उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी नहीं दिया गया.

जयपुर न्यूज , राजस्थान न्यूज
राजस्थान हाइकोर्ट की जयपुर पीठ
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Published : Oct 14, 2021, 3:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कहा है कि वह शारीरिक शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन वृद्धि और ग्रीष्मावकाश का लाभ दिया जाए. अदालत ने इसके लिए पूर्व में दिए आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता जनवरी 1997 में नियुक्त हुए थे. वहीं, उन्हें अप्रेल माह में कार्यमुक्त कर जुलाई माह में वापस कार्य ग्रहण कराया. इसके अलावा उनकी नियुक्ति तिथि जुलाई मानते हुए उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी नहीं दिया गया.

पढ़ें- बिजली संकट पर CM गहलोत की अपील- बिजली का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें

जबकि हाईकोर्ट पूर्व में तय कर चुका है की कर्मचारी को सभी लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर मिलने चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पूर्व में दिए आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को लाभ देने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कहा है कि वह शारीरिक शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन वृद्धि और ग्रीष्मावकाश का लाभ दिया जाए. अदालत ने इसके लिए पूर्व में दिए आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता जनवरी 1997 में नियुक्त हुए थे. वहीं, उन्हें अप्रेल माह में कार्यमुक्त कर जुलाई माह में वापस कार्य ग्रहण कराया. इसके अलावा उनकी नियुक्ति तिथि जुलाई मानते हुए उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी नहीं दिया गया.

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जबकि हाईकोर्ट पूर्व में तय कर चुका है की कर्मचारी को सभी लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर मिलने चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पूर्व में दिए आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को लाभ देने के आदेश दिए हैं.

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