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Panchna Bandh: पांचना बांध से पूर्व व्यवस्था के अनुसार सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई शुरू की जाए- हाईकोर्ट - Court on water supply of Panchna Bandh

पिछले 14 दिनों से करौली के किसानों को सिंचाई के लिए पांचना बांध का पानी सप्लाई नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि पानी की सप्लाई पूर्व की तरह शुरू की (Court directs to supply water from Panchna Bandh) जाए. कोर्ट ने जिला कलेक्टर करौली और सवाईमाधोपुर को निर्देश दिए कि विरोध करने वाली पंचायतों को अदालती आदेश की जानकारी दी जाए.

Rajasthan High Court directs to supply water from Panchna Bandh
पांचना बांध से पूर्व व्यवस्था के अनुसार सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई शुरू की जाए-कोर्ट
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Published : Jul 21, 2022, 11:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के पांचना बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं देने के मामले में कहा है कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पानी की सप्लाई शुरू की (Court directs to supply water from Panchna Bandh) जाए. वहीं अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में किसी ने कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं अदालत ने करौली और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को कहा है कि वे पानी की सप्लाई का विरोध करने वाली पंचायतों में नोटिस के जरिए अदालती आदेश की जानकारी दें.

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामोत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने कहा है कि यदि किसी को पानी सप्लाई के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह संबंधित जिला कलेक्टर को अपनी आपत्ति दर्ज कराए और कलेक्टर 17 अगस्त तक इन आपत्तियों को अदालत में रखें. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा और पिछले 14 साल से स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए पांचना बांध, करौली से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है.

पढ़ें: पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र को नहीं मिलने से नाराज विधायक रामकेश मीणा ने मानवाधिकार आयोग की ली शरण

कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में बांध से नियमित तौर पर पानी की सप्लाई जारी थी. लेकिन एक संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण बांध से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया. राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर पानी की सप्लाई रोक रही है. पीआईएल में कहा कि जिस उद्देश्य से बांध का निर्माण किया था, वह पूरा ही नहीं हो रहा और 46 गांव के करीब सवा लाख लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है. इससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. इसलिए बांध से पूर्व की तरह पानी की सप्लाई शुरू की जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के पांचना बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं देने के मामले में कहा है कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पानी की सप्लाई शुरू की (Court directs to supply water from Panchna Bandh) जाए. वहीं अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में किसी ने कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं अदालत ने करौली और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को कहा है कि वे पानी की सप्लाई का विरोध करने वाली पंचायतों में नोटिस के जरिए अदालती आदेश की जानकारी दें.

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामोत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने कहा है कि यदि किसी को पानी सप्लाई के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह संबंधित जिला कलेक्टर को अपनी आपत्ति दर्ज कराए और कलेक्टर 17 अगस्त तक इन आपत्तियों को अदालत में रखें. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा और पिछले 14 साल से स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए पांचना बांध, करौली से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है.

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कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में बांध से नियमित तौर पर पानी की सप्लाई जारी थी. लेकिन एक संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण बांध से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया. राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर पानी की सप्लाई रोक रही है. पीआईएल में कहा कि जिस उद्देश्य से बांध का निर्माण किया था, वह पूरा ही नहीं हो रहा और 46 गांव के करीब सवा लाख लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है. इससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. इसलिए बांध से पूर्व की तरह पानी की सप्लाई शुरू की जाए.

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