जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में खान घूस कांड प्रकरण में खान व्यवसायी की विधवा तमन्ना बेगम ने अन्य आरोपियों के जमानत पर रिहा होने के आधार पर जमानत मांगी थी. इस जमानत अर्जी में यह भी कहा गया था कि एसीबी के मूल मामले में वह आरोपी नहीं है. इस मामले में न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने खान घूस कांड प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी तमन्ना बेगम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत से सुनवाई नहीं करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है.
इस मामले में जिस राशि के बरामदगी हुई है, उसकी उसी समय एफडी करवाकर अदालत में जमा कराई जा चुकी थी. ऐसे में इस राशि का आगे कोई उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. वहीं, इस मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और अन्य की याचिकाओं पर अब तक हाइकोर्ट के 5 न्यायाधीश सुनवाई से इनकार कर चुके हैं.
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गौरतलब है कि खान घूस कांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और तमन्ना बेगम सहित अन्य के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था, जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. हाइकोर्ट ने हाल ही में आरोपी धीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर सिंघवी, पंकज गहलोत, संजय सेठी और पुष्कर राज आमेटा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे.