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Rajasthan High Court: आयुर्वेद कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर लगाई रोक, अधिकारियों को नोटिस जारी

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Published : Jul 10, 2021, 6:41 PM IST

Updated : Jul 10, 2021, 11:08 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है. खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं.

High Court hearing
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने प्रमुख आयुर्वेद सचिव (notice to Principal Ayurveda Secretary) वित्त सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश देशबंधु जोशी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड-पे घटा दी. वहीं इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: अधिकतम तीन माह निलंबन का प्रावधान, तो फिर एक साल से सुनवाई क्यों नहीं?

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने प्रमुख आयुर्वेद सचिव (notice to Principal Ayurveda Secretary) वित्त सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश देशबंधु जोशी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड-पे घटा दी. वहीं इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Last Updated : Jul 10, 2021, 11:08 PM IST
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