जयपुर. अदालत ने प्रमुख अल्पसंख्यक सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कुलदीप रांका को कहा है कि वे बुधवाली को चुनाव में शामिल नहीं करें. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अधिकारियों सहित खानू खान बुधवाली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल वाहिद व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि अधिवक्ता अमानुल्लाह खान ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली के खिलाफ व्यक्ति विशेष को कोटा शहर का अध्यक्ष बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील करने और वक्फ संपत्ति को बेचने की शिकायत है.
इस शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय से अल्पसंख्यक विभाग में भेजा गया. वहीं, विभाग ने इसकी जांच वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी. याचिका में कहा गया कि बोर्ड के सीईओ का पद चेयरमैन के अधीन होता है. इसलिए सीईओ बोर्ड चेयरमैन की जांच नहीं कर सकता.
ऐसे में प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव या एसीबी जैसे एजेंसी से कराई जाए और तब तक खानू खान बुधवाली को चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल नहीं किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बुधवाली को चुनाव में शामिल करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.