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राजस्थान हाईकोर्ट: 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक रहेगी जारी

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Published : Sep 9, 2021, 12:44 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 27 सितंबर को तय की है. अदालत ने यह आदेश ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका पर दिए.

Rajasthan High Court, Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा और खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली की गोठडा ग्राम पंचायत के चुनाव कराने पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 27 सितंबर को तय की है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका पर दिए.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्टः बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को जमीन का आवंटन क्यों नहीं?

सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी है. अदालत ने गत 31 जुलाई को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज कानून के तहत क्षेत्र के डिलिमिटेशन और सीटों के बंटवारे से संबंधित कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती. इसके अलावा पंचायत के चुनाव से जुड़े मामले को सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही उठाया जा सकता है.

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कुछ तथ्यों को छिपाया गया है. आयोग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर पूरी तैयार की जा चुकी थी, लेकिन इसी बीच 17 नई म्यूनिसिपल्टीज का गठन हो गया, जिसके चलते जिला परिषद व 12 जिलों की पंचायत समिति के चुनाव प्रभावित हो गए. जबकि 21 जिलों में गत दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा चुके हैं. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है.

आयोग की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 7 जिलों में अगस्त तक और शेष पांच जिलों में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों के चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए हैं. अब पुनर्गठन के बाद वापस चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन पांच साल के लिए किया गया था. इसलिए चुनाव कराने पर रोक लगाई जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा और खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली की गोठडा ग्राम पंचायत के चुनाव कराने पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 27 सितंबर को तय की है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी है. अदालत ने गत 31 जुलाई को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज कानून के तहत क्षेत्र के डिलिमिटेशन और सीटों के बंटवारे से संबंधित कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती. इसके अलावा पंचायत के चुनाव से जुड़े मामले को सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही उठाया जा सकता है.

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कुछ तथ्यों को छिपाया गया है. आयोग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर पूरी तैयार की जा चुकी थी, लेकिन इसी बीच 17 नई म्यूनिसिपल्टीज का गठन हो गया, जिसके चलते जिला परिषद व 12 जिलों की पंचायत समिति के चुनाव प्रभावित हो गए. जबकि 21 जिलों में गत दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा चुके हैं. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है.

आयोग की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 7 जिलों में अगस्त तक और शेष पांच जिलों में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों के चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए हैं. अब पुनर्गठन के बाद वापस चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन पांच साल के लिए किया गया था. इसलिए चुनाव कराने पर रोक लगाई जाए.

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