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पीटीआई भर्ती में खेल के अंक नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Dec 3, 2019, 7:18 PM IST

जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 मई 2018 को पीटीआई के चार हजार पांच सौ पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता को भर्ती में अंक दिए जाएंगे. लेकिन ये अंक नहीं दिए गए जिसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, PTI Recruitment-2018, Judge Sanjeev Prakash Sharma
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को किया नोटिस जारी

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी को खेल के अंक नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज भारद्वाज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 मई 2018 को पीटीआई के चार हजार पांच सौ पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता को भर्ती में अंक दिए जाएंगे.

पढ़ें- इलेक्टोरल बांड के नाम पर हो रही लूट और रिश्वतखोरी, जिसके जनक हैं अरुण जेटली: शांति धारीवाल

याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से जारी प्रथम परीक्षा परिणाम में खेल के अंक जोड़ते हुए परिणाम जारी किया गया. लेकिन, बाद में जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल के 16 अंक नहीं दिए गए. जिसके चलते वह चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी को खेल के अंक नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज भारद्वाज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 मई 2018 को पीटीआई के चार हजार पांच सौ पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता को भर्ती में अंक दिए जाएंगे.

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याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से जारी प्रथम परीक्षा परिणाम में खेल के अंक जोड़ते हुए परिणाम जारी किया गया. लेकिन, बाद में जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल के 16 अंक नहीं दिए गए. जिसके चलते वह चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी को खेल के अंक नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज भारद्वाज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 मई 2018 को पीटीआई के चार हजार पांच सौ पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा विजेता को भर्ती में अंक दिए जाएंगे। याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड की ओर से जारी प्रथम परीक्षा परिणाम में खेल के अंक जोड़ते हुए परिणाम जारी किया गया, लेकिन बाद में जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल के 16 अंक नहीं दिए गए। जिसके चलते वह चयन से वंचित हो गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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