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एमबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब, एक पद रिक्त रखने के आदेश - आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती -2018

राजस्थान हाइकोर्ट ने एमबीसी वर्ग की उम्मीदवार को आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती -2018 में आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आयुर्वेद निदेशक सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. साथ ही एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है.

राजस्थान हाइकोर्ट, राजस्थान न्यूज, jaipur news
एमबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Feb 15, 2020, 3:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने एमबीसी वर्ग की उम्मीदवार को आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती -2018 में आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आयुर्वेद निदेशक सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनीता कुमारी की याचिका पर दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती के समय एसबीसी आरक्षण समाप्त होने के कारण याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था. वहीं अब राज्य सरकार गुर्जर जाति को एमबीसी वर्ग में आरक्षण दे रही हैं. याचिकाकर्ता के एमबीसी वर्ग से अधिक अंक हैं. इसके बावजूद भी उसे ओसीबी वर्ग में मानकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है.

यह भी पढ़ें- राजसमंद: गिरफ्तार आरोपी ने जमानत पर छूटते ही फिर उसी युवक को पीटा, कांकरोली में 3 दिन में दूसरी वारदात

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने विभाग में प्रतिवेदन भी पेश की, लेकिन उसका वर्ग नहीं बदला गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती में एक पद रिक्त रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने एमबीसी वर्ग की उम्मीदवार को आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती -2018 में आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आयुर्वेद निदेशक सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनीता कुमारी की याचिका पर दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती के समय एसबीसी आरक्षण समाप्त होने के कारण याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था. वहीं अब राज्य सरकार गुर्जर जाति को एमबीसी वर्ग में आरक्षण दे रही हैं. याचिकाकर्ता के एमबीसी वर्ग से अधिक अंक हैं. इसके बावजूद भी उसे ओसीबी वर्ग में मानकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है.

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इस संबंध में याचिकाकर्ता ने विभाग में प्रतिवेदन भी पेश की, लेकिन उसका वर्ग नहीं बदला गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती में एक पद रिक्त रखने को कहा है.

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