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राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में निजी विवि की डिग्री नहीं मानने पर मांगा जवाब

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Published : Jan 13, 2020, 7:21 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंघानिया विश्व विद्यालय से की गई बीपीएड की डिग्री को नहीं मानने पर सुनवाई की. जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किए हैं.

PTI Recruitment-2018, जयपुर की खबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिग्री नहीं मानने पर मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी की सिंघानिया विश्व विद्यालय से की गई बीपीएड की डिग्री को नहीं मानने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किए हैं.

वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गिरिजा राजपूत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने डिग्री नहीं मानने पर मांगा जवाब

पढ़ें- 26 जनवरी को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, यात्रियों से की गई 2-3 घंटे पहले आने की अपील

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त सिंघानिया विवि से नियमित छात्र के रूप में बीपीएड उत्तीर्ण की है. वहीं तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में उसकी डिग्री को यह कहते हुए मानने से इंकार किया जा रहा है कि डिग्री कोर्स संचालन के लिए एनसीटीई से अनुमति नहीं ली गई. जबकि यह प्रावधान विवि के लिए लागू नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी की सिंघानिया विश्व विद्यालय से की गई बीपीएड की डिग्री को नहीं मानने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किए हैं.

वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गिरिजा राजपूत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने डिग्री नहीं मानने पर मांगा जवाब

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त सिंघानिया विवि से नियमित छात्र के रूप में बीपीएड उत्तीर्ण की है. वहीं तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में उसकी डिग्री को यह कहते हुए मानने से इंकार किया जा रहा है कि डिग्री कोर्स संचालन के लिए एनसीटीई से अनुमति नहीं ली गई. जबकि यह प्रावधान विवि के लिए लागू नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

Intro:बाईट - याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी की सिंघानिया विवि से की गई बीपीएड की डिग्री को नहीं मानने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किए हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गिरिजा राजपूत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सिंघानिया विवि से नियमित छात्र के रूप में बीपीएड उत्तीर्ण की है। वहीं तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में उसकी डिग्री को यह कहते हुए मानने से इंकार किया जा रहा है कि डिग्री कोर्स संचालन के लिए एनसीटीई से अनुमति नहीं ली गई। जबकि यह प्रावधान विवि के लिए लागू नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।Conclusion:
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