जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बदरवास स्थित अस्सी फीट रोड के अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि मामले में अवमानना करने वाले अधिकारी को दंडित करने से पहले जरूरी है कि जेडीसी 17 दिसंबर को अदालत (Rajasthan High Court ask JDC to appear in court on 17th December) में पेश हों.
अदालत ने जेडीसी को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि करीब 26 माह बीतने के बाद भी अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.
अवमानना याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फीट रोड का ले आउट प्लान तैयार करने और अतिक्रमण के संबंध में हाईकोर्ट ने 16 अगस्त, 2019 को जेडीए को दो माह में पालना करने को कहा था. इसके बावजूद अब तक अदालती आदेश की पालना नहीं की गई. याचिका में जेडीसी गौरव गोयल को पक्षकार बनाते हुए कहा कि अदालती आदेश की अवमानना करने पर दोषी अधिकारी को दंडित किया जाए.