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High Court ने जताई नाराजगी: JDC पेश होकर बताएं, क्यों नहीं की अदालती आदेश की पालना

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Published : Nov 29, 2021, 8:30 PM IST

बदरवास स्थित अस्सी फीट रोड के अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जेडीसी को 17 दिसंबर को अदालत में पेश (Rajasthan High Court ask JDC to appear in court on 17th December) होने को कहा है. इस मामले में अवमानना करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाना है.

Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बदरवास स्थित अस्सी फीट रोड के अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि मामले में अवमानना करने वाले अधिकारी को दंडित करने से पहले जरूरी है कि जेडीसी 17 दिसंबर को अदालत (Rajasthan High Court ask JDC to appear in court on 17th December) में पेश हों.

अदालत ने जेडीसी को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि करीब 26 माह बीतने के बाद भी अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.

पढ़ें: Theft In Rajasthan : शातिर चोर ने जयपुर और उदयपुर के 5 सितारा होटलों को बनाया निशाना, करोड़ों का माल किया पार

अवमानना याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फीट रोड का ले आउट प्लान तैयार करने और अतिक्रमण के संबंध में हाईकोर्ट ने 16 अगस्त, 2019 को जेडीए को दो माह में पालना करने को कहा था. इसके बावजूद अब तक अदालती आदेश की पालना नहीं की गई. याचिका में जेडीसी गौरव गोयल को पक्षकार बनाते हुए कहा कि अदालती आदेश की अवमानना करने पर दोषी अधिकारी को दंडित किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बदरवास स्थित अस्सी फीट रोड के अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि मामले में अवमानना करने वाले अधिकारी को दंडित करने से पहले जरूरी है कि जेडीसी 17 दिसंबर को अदालत (Rajasthan High Court ask JDC to appear in court on 17th December) में पेश हों.

अदालत ने जेडीसी को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि करीब 26 माह बीतने के बाद भी अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.

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अवमानना याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फीट रोड का ले आउट प्लान तैयार करने और अतिक्रमण के संबंध में हाईकोर्ट ने 16 अगस्त, 2019 को जेडीए को दो माह में पालना करने को कहा था. इसके बावजूद अब तक अदालती आदेश की पालना नहीं की गई. याचिका में जेडीसी गौरव गोयल को पक्षकार बनाते हुए कहा कि अदालती आदेश की अवमानना करने पर दोषी अधिकारी को दंडित किया जाए.

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