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नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी और एसपी को अवमानना नोटिस

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Published : Dec 31, 2021, 8:30 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और एसपी सवाई माधोपुर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह आदेश अभ्यर्थी को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने पर दिया है.

Rajasthan HC
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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और एसपी सवाई माधोपुर सहित अन्य से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई कम नापी थी. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर नापी गई ऊंचाई अधिक निकली. इस पर हाईकोर्ट ने पिछले 29 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को दो माह में नियुक्ति देने को कहा था.

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अवमानना याचिका में कहा गया कि विभाग ने अब तक याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी है. ऐसे में अवमानना कर्ता दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और एसपी सवाई माधोपुर सहित अन्य से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई कम नापी थी. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर नापी गई ऊंचाई अधिक निकली. इस पर हाईकोर्ट ने पिछले 29 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को दो माह में नियुक्ति देने को कहा था.

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अवमानना याचिका में कहा गया कि विभाग ने अब तक याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी है. ऐसे में अवमानना कर्ता दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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