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ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के आदेश पर HC ने लगाई अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस वसूलने पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार और सुनील समदड़िया की अपील और शशांक अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

Rajasthan HC, जयपुर न्यूज
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Oct 1, 2020, 1:44 PM IST

जयपुर. प्रदेश के निजी स्कूल संचालक हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के तहत ट्यूशन फीस का 70 फीसदी अब आगामी 9 अक्टूबर तक नहीं वसूल सकेंगे. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के गत 7 सितंबर के आदेश पर 9 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है.

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और सुनील समदड़िया की अपील और शशांक अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी.

यह भी पढ़ें. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे जयपुर, पत्रकारों से होंगे रूबरू

वहीं एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षण नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दे दी. जबकि नियमानुसार याचिका में मांग की गई फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन को मुख्य याचिकाकर्ता मानते हुए आदेश दिया था. जबकि यह एसोसिएशन पंजीकृत ही नहीं है.

एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को स्थगित किए बिना ही 70 फीसदी फीस वसूली के आदेश दे दिए. इसके अलावा कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया है. अपील में गुहार की गई है कि एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

जयपुर. प्रदेश के निजी स्कूल संचालक हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के तहत ट्यूशन फीस का 70 फीसदी अब आगामी 9 अक्टूबर तक नहीं वसूल सकेंगे. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के गत 7 सितंबर के आदेश पर 9 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है.

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और सुनील समदड़िया की अपील और शशांक अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी.

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वहीं एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षण नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दे दी. जबकि नियमानुसार याचिका में मांग की गई फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन को मुख्य याचिकाकर्ता मानते हुए आदेश दिया था. जबकि यह एसोसिएशन पंजीकृत ही नहीं है.

एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को स्थगित किए बिना ही 70 फीसदी फीस वसूली के आदेश दे दिए. इसके अलावा कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया है. अपील में गुहार की गई है कि एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

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