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राजस्थान Unlock 2.0 : सरकार ने की गाइडलाइन जारी, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद - UNLOCK-2 Guidelines of Rajasthan Government

राजस्थान सरकार की ओर से मंगलवार को Unlock 2.0 की गाइडलाइन जारी की गई. गाइडलाइन के तहत स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी. देखें पूरी गाइडलाइन...

UNLOCK-2 Guidelines of Rajasthan Government
Rajasthan unlock 2.0
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Published : Jun 30, 2020, 7:26 PM IST

Updated : Jul 1, 2020, 8:25 AM IST

जयपुर. केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी. नई गाइडलाइन के अनुसार रात को 9 बजे जगह 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी.

साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहेगा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम इत्यादि बंद रहेंगे. सख्ती से पाबंदी सिर्फ कर्फ्यू ग्रस्त इलाके या कंटेनमेंट जोन में रहेगी. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी धार्मिक स्थल जिनमें 50 से अधिक लोगों की आवाजाही वो भी बंद रहेंगी.

Unlock 2.0 की गाइडलाइन जारी

पढ़ें- जल्द होगी सियासी दौरों की शुरुआत, राजे और पूनिया की है तैयारी...

राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 बिंदुओं में अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के अनुसार निम्न निर्देश दिए गए हैं.

1. कंटेनमेंट या कर्फ्यू क्षेत्र

यह वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के तहत हाल ही के दिनों में संक्रमित पाए गए हैं और यहां वायरस के प्रसार को सीमित और रोकने की आवश्यकता है. जिला कलेक्टर की ओर से क्षेत्र को उपयुक्त चयनित कर वेबसाइट पर नोटिफाइड किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी.

चिकित्सा पद्धति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जोन के अंदर या उसके बाद की आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त नियंत्रण लागू होगा. धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत जिला अधिकारी की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे.

2. दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध

रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा.

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे

  • पुलिस जिला प्रशासन सरकारी अधिकारी की ड्यूटी पर है.
  • चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ- राजकीय या निजी
  • IT और ITES कंपनियों को स्टाफ
  • औद्योगिक इकाइयों के निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं.
  • चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति.
  • दवा की दुकान के मालिक और स्टाफ
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर स्थान तक आवागमन
  • ट्रक, माल वाहन या अन्य सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं या खाली लौट रहे आवागमन को अनुमति दी गई है.

3. नकारात्मक सूची या निषिद्ध गतिविधियां

  • संपूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगी.
  • गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुमत के अलावा यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं.
  • मेट्रो रेल सेवाएं
  • सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि की 30 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालन करेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, (होटल, रेस्टोरेंट क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे.
  • शहरी, नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहां लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने और जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, वो जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, आकादमिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सभा एवं बड़े सामूहिक आयोजन इसमें विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान समाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 ही होगी. इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अपराध और भारी जुर्माने के साथ दंड भी माना जाएगा.
  • अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और अनुमति की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.

4. सामान्य सुरक्षा सावधानियां

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे.

सार्वजनिक स्थानों में

  • मुंह को ढकना- सभी शारीरिक कार्य स्थलों पर सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा.
  • सामाजिक दूरी, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे.
  • सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषेध है और जुर्माने से दंडित है.
  • सार्वजिनक और कार्य स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन निषेध है और जुर्माने का दंडनीय है.
  • सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में ही, जैसे दरवाजे का हैंडल आदि के छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोए या सैनिटाइजर का उपयोग करें.

कार्य स्थलों में

  • कार्य स्थलों में जिनमें कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखाने और दुकान आदि के लिए निम्न अतिरिक्त सावधानियां और निर्धारित की गई है.
  • घर से कार्य- जहां तक संभव हो सके घर से काम करने की विधि की पालना की जाए.
  • कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम और व्यवसाय के घंटों में अंतर रखा जाए.
  • जांच और स्वच्छता सभी प्रदेश और निकास बिंदुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाए.
  • बार-बार हाथ सैनिटाइज करना, संपूर्ण कार्य स्थल एवं सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाए.
  • सामाजिक दूरी, कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों की ओर से श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अंतराल और लंच ब्रेक में उपरोक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए.
  • आरोग्य सेतु सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं उनकी सुरक्षा के लिए उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित करें.

अनुमत गतिविधियां

  • ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता है. उन्हें एक जुलाई 2020 से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोला जाएगा...
  • व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो जाए.
  • भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों के लिए 4 जून 2020 को जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
  • ऐसे सभी स्थानों पर मास्क जरूरी होगा.
  • दुकान में एक समय में 2 से अधिक, छोटी दुकान में 5 से अधिक, बड़ी दुकान में ग्राहक स्थान की उपलब्धता के आधार पर और इस शर्त पर की ग्राहकों के मध्य उपयुक्त दूरी बना रहे.

5. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास

  • व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के अंतर राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • अन्य किसी कमर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले यात्रा के पश्चात सीटों और छूने के बाद उपयुक्त स्थान को सैनिटाइजेशन और निर्धारित सुरक्षा सावधानियां की शर्तों की अनुपालन के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालन, ओला उबर आदि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा.
  • अग्रिम आदेश तक सिटी बस नहीं चलेगी.
  • किसी भी वाहन निजी वाणिज्यिक से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत स्वीकृति बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी.
  • यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू यात्रा आदि की ओर से आवागमन गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जाना निरंतर जारी रहेगा.

6. सामुदायिक जागरूकता/स्वयंसेवक

  • कोविड-19 से मुकाबला हो तो अपनाए गए रोकथाम उपायों के लिए सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियां, नियम को अपना कर जिम्मेदार व्यवहार करना, सभी को कोरोना संक्रमण के जानकारियों के बारे में जागरूक करना.
  • घर से बाहर निकलते ही और आने तक मास्क पहनना.
  • एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं रखने का व्यवहार सुनिश्चित करना.
  • हाथों को साबुन से बार-बार धोना.

7. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग की ओर से दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किए गए सम संख्या का आदेश के अनुरूप होगी.

जयपुर. केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी. नई गाइडलाइन के अनुसार रात को 9 बजे जगह 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी.

साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहेगा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम इत्यादि बंद रहेंगे. सख्ती से पाबंदी सिर्फ कर्फ्यू ग्रस्त इलाके या कंटेनमेंट जोन में रहेगी. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी धार्मिक स्थल जिनमें 50 से अधिक लोगों की आवाजाही वो भी बंद रहेंगी.

Unlock 2.0 की गाइडलाइन जारी

पढ़ें- जल्द होगी सियासी दौरों की शुरुआत, राजे और पूनिया की है तैयारी...

राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 बिंदुओं में अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के अनुसार निम्न निर्देश दिए गए हैं.

1. कंटेनमेंट या कर्फ्यू क्षेत्र

यह वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के तहत हाल ही के दिनों में संक्रमित पाए गए हैं और यहां वायरस के प्रसार को सीमित और रोकने की आवश्यकता है. जिला कलेक्टर की ओर से क्षेत्र को उपयुक्त चयनित कर वेबसाइट पर नोटिफाइड किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी.

चिकित्सा पद्धति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जोन के अंदर या उसके बाद की आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त नियंत्रण लागू होगा. धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत जिला अधिकारी की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे.

2. दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध

रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा.

ये निम्न पर लागू नहीं होंगे

  • पुलिस जिला प्रशासन सरकारी अधिकारी की ड्यूटी पर है.
  • चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ- राजकीय या निजी
  • IT और ITES कंपनियों को स्टाफ
  • औद्योगिक इकाइयों के निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं.
  • चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति.
  • दवा की दुकान के मालिक और स्टाफ
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर स्थान तक आवागमन
  • ट्रक, माल वाहन या अन्य सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं या खाली लौट रहे आवागमन को अनुमति दी गई है.

3. नकारात्मक सूची या निषिद्ध गतिविधियां

  • संपूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगी.
  • गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुमत के अलावा यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं.
  • मेट्रो रेल सेवाएं
  • सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि की 30 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालन करेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, (होटल, रेस्टोरेंट क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे.
  • शहरी, नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े स्थान जहां लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने और जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, वो जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, आकादमिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सभा एवं बड़े सामूहिक आयोजन इसमें विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान समाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 ही होगी. इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अपराध और भारी जुर्माने के साथ दंड भी माना जाएगा.
  • अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और अनुमति की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.

4. सामान्य सुरक्षा सावधानियां

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे.

सार्वजनिक स्थानों में

  • मुंह को ढकना- सभी शारीरिक कार्य स्थलों पर सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा.
  • सामाजिक दूरी, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे.
  • सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषेध है और जुर्माने से दंडित है.
  • सार्वजिनक और कार्य स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन निषेध है और जुर्माने का दंडनीय है.
  • सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में ही, जैसे दरवाजे का हैंडल आदि के छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोए या सैनिटाइजर का उपयोग करें.

कार्य स्थलों में

  • कार्य स्थलों में जिनमें कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखाने और दुकान आदि के लिए निम्न अतिरिक्त सावधानियां और निर्धारित की गई है.
  • घर से कार्य- जहां तक संभव हो सके घर से काम करने की विधि की पालना की जाए.
  • कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम और व्यवसाय के घंटों में अंतर रखा जाए.
  • जांच और स्वच्छता सभी प्रदेश और निकास बिंदुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाए.
  • बार-बार हाथ सैनिटाइज करना, संपूर्ण कार्य स्थल एवं सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाए.
  • सामाजिक दूरी, कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों की ओर से श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अंतराल और लंच ब्रेक में उपरोक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए.
  • आरोग्य सेतु सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं उनकी सुरक्षा के लिए उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित करें.

अनुमत गतिविधियां

  • ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता है. उन्हें एक जुलाई 2020 से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोला जाएगा...
  • व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो जाए.
  • भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों के लिए 4 जून 2020 को जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
  • ऐसे सभी स्थानों पर मास्क जरूरी होगा.
  • दुकान में एक समय में 2 से अधिक, छोटी दुकान में 5 से अधिक, बड़ी दुकान में ग्राहक स्थान की उपलब्धता के आधार पर और इस शर्त पर की ग्राहकों के मध्य उपयुक्त दूरी बना रहे.

5. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास

  • व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के अंतर राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • अन्य किसी कमर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले यात्रा के पश्चात सीटों और छूने के बाद उपयुक्त स्थान को सैनिटाइजेशन और निर्धारित सुरक्षा सावधानियां की शर्तों की अनुपालन के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालन, ओला उबर आदि ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा.
  • अग्रिम आदेश तक सिटी बस नहीं चलेगी.
  • किसी भी वाहन निजी वाणिज्यिक से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत स्वीकृति बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी.
  • यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू यात्रा आदि की ओर से आवागमन गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जाना निरंतर जारी रहेगा.

6. सामुदायिक जागरूकता/स्वयंसेवक

  • कोविड-19 से मुकाबला हो तो अपनाए गए रोकथाम उपायों के लिए सभी लोगों की ओर से निर्धारित सुरक्षा सावधानियां, नियम को अपना कर जिम्मेदार व्यवहार करना, सभी को कोरोना संक्रमण के जानकारियों के बारे में जागरूक करना.
  • घर से बाहर निकलते ही और आने तक मास्क पहनना.
  • एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं रखने का व्यवहार सुनिश्चित करना.
  • हाथों को साबुन से बार-बार धोना.

7. कार्यान्वयन मशीनरी

कार्यान्वयन मशीनरी विभाग की ओर से दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी किए गए सम संख्या का आदेश के अनुरूप होगी.

Last Updated : Jul 1, 2020, 8:25 AM IST
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