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राजस्थान में 'जन अनुशासन पखवाड़ा', जानें कहां मिली है छूट - restrictions in rajasthan

कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. सोमवार सुबह पांच बजे से 3 मई सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में 'जन अनुशासन पखवाड़ा' मनाया जाएगा. जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे.

ban on various activities in rajasthan
जन अनुशासन पखवाड़ा
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Published : Apr 19, 2021, 6:47 AM IST

Updated : Apr 19, 2021, 1:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान में 19 अप्रैल यानी सोमवार से 3 मई तक 'जन अनुशासन पखवाड़ा' मनाया जाएगा. सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, वे प्रतिबंधित होंगी. सीएम अशोक गहलोत के निर्देश और सभी से मिले सुझावों के बाद गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के हस्ताक्षर की नई गाइडलाइन जारी की है. जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंधों में लोगों की सुविधा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राहत दी है.

कहां मिली है छूट, जानिये एक नजर में...

पढ़ें : प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 3 मई तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा: मुख्यमंत्री

इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंध...

  • उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि.
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान चालू रहेंगे.
  • संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमती होगी.
  • बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  • उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं.
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल दुकानें शाम पांच बजे तक खुल सकेंगीं.
  • जहां तक सभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी.
  • सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.
  • अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहने की छूट होगी.
  • फसलों की आवक मंडियों में हो रही तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा यह कार्रवाई भी जारी रहेगी.
  • कृषकों का मंडी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीद, बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी. लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा.
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 तक छूट रहेगी.
  • बाकी मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी.
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन प्रभावी रहेगी.
  • एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र तक जाने की अनुमति होगी.
  • दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकाने खुली रहेंगी.
  • आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रहेंगी.
  • ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत जरूरी वस्तुओं मंगवाई जा सकेंगी.
  • रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.
  • रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को छूट रहेगी.
  • एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीनएजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी.
  • निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को अनुमति होगी.

जयपुर. राजस्थान में 19 अप्रैल यानी सोमवार से 3 मई तक 'जन अनुशासन पखवाड़ा' मनाया जाएगा. सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, वे प्रतिबंधित होंगी. सीएम अशोक गहलोत के निर्देश और सभी से मिले सुझावों के बाद गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के हस्ताक्षर की नई गाइडलाइन जारी की है. जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंधों में लोगों की सुविधा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राहत दी है.

कहां मिली है छूट, जानिये एक नजर में...

पढ़ें : प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 3 मई तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा: मुख्यमंत्री

इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबंध...

  • उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि.
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान चालू रहेंगे.
  • संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमती होगी.
  • बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  • उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं.
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल दुकानें शाम पांच बजे तक खुल सकेंगीं.
  • जहां तक सभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी.
  • सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.
  • अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहने की छूट होगी.
  • फसलों की आवक मंडियों में हो रही तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा यह कार्रवाई भी जारी रहेगी.
  • कृषकों का मंडी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीद, बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी. लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा.
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 तक छूट रहेगी.
  • बाकी मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी.
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन प्रभावी रहेगी.
  • एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र तक जाने की अनुमति होगी.
  • दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकाने खुली रहेंगी.
  • आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रहेंगी.
  • ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत जरूरी वस्तुओं मंगवाई जा सकेंगी.
  • रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.
  • रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को छूट रहेगी.
  • एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीनएजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी.
  • निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को अनुमति होगी.
Last Updated : Apr 19, 2021, 1:18 PM IST
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