जयपुर. कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने भूखंड/भवनों की बकाया लीज जमा पर छूट की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है. हालांकि पूर्व में जमा कराई गई लीज राशि दोबारा नहीं लौटाई जाएगी और ना ही पूर्व में निस्तारित लीज प्रकरणों को दोबारा खोला जाएगा.
राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड भवनों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर छूट का प्रावधान 31 मार्च से बढ़ाकर 31 जुलाई तक किया गया है.
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड/ भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर देय ब्याज में 100% की छूट दी जा रही है. कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए इस छूट को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा, लेकिन पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा. और ना ही जमा राशि को दोबारा लौटाया जाएगा.
जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले एकल पट्टा भूखंडों में निर्माण क्षेत्र को दोबारा परिभाषित करने के लिए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) को प्रस्ताव भेजा है. जेडीए ने सुविधा क्षेत्र के विकास पर दिशा-निर्देश मांगें हैं. आपको बता दें कि वर्तमान में एकल भूखंडों में कुल भूमि का लगभग 15 से 20% हाईटेंशन लाइन, नालियों के निर्माण, सड़क निर्माण और हरित पट्टी विकसित करने के लिए प्रदान किया जाता है. सुविधा क्षेत्र के लिए 5 फीसदी जमीन चिन्हित करना अनिवार्य है.