जयपुर. मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने, प्रदेश में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनी. बैठक में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कंप्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी.
बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी. अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना और समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा. इस संबंध में तिथि की घोषणा और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी.
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मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की ओर से घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की. इससे पहले मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया. इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा. साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा.
बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा. बैठक में मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती के जरिए चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी.
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बैठक में मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी दी है. मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा.