जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कर प्रस्ताव संबंधी कई अहम घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई अलाभकारी सामाजिक संस्थाएं सामाजिक सरोकार के तहत सराहनीय कार्य कर रहे हैं. ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है.
इस योजना में एसजीएसटी का पुनर्भरण, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, लीज राशि, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क और भवन निर्माण व अनुज्ञा शुल्क में छूट और ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का भी प्रावधान होगा. इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की ओर से अचल संपत्तियों का दान करने पर स्टांप ड्यूटी पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की घोषणा
जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की है. इसमें कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और माइंस आदि विभागों में राजस्व अर्जित करने के लिए एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा. इसी भवन में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा.
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कर चोरी की सूचना देने पर डीआरआई में मुखबिर प्रोत्साहन योजना संचालित है. इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा कर नगद प्रोत्साहन राशि जो पहले 50 हजार मिलती थी, अब उसे एक लाख रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इन्हें ऑनलाइन किया जाएगा.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में आमजन की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाएंगे. इस दृष्टि से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसी क्रम में डीएलसी दरों का तकनीक के माध्यम से निर्धारण किया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें जियो टैगिंग के साथ ऑनलाइन किए किया जाएगा.
डीएलसी दर कम करने की घोषणा
जीआईएस टैक्निक के साथ नगरीय निकाय कर व्यवस्था पर भी लागू की जाएगी. कोविड-19 से प्रभावित रियल स्टेट और अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिए आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की डीएलसी दर कम करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है. रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की जमीन की डीएलसी दरों को भी तर्कसंगत करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है.
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शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी को 30 जून 2021 की अवधि के लिए 6 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी किया जाएगा. अफॉर्डेबल हाउसिंग और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्टांप ड्यूटी ईडब्ल्यूएस के लिए एक फीसदी और एलआईजी के लिए 2 फीसदी है. इसे घटाकर क्रमशः 0.5 फीसदी और 1 फीसदी किया जाएगा. यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा.
आमजन को स्टांप ड्यूटी में राहत
आमजन को स्टांप ड्यूटी में राहत देते हुए राज्य सरकार स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं की ओर से जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य या डीएलसी के बजाय अलॉटमेंट राशि पर लेना भी मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित किया है. रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए इकरारनामा पर प्रदत स्टांप ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है.
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पैतृक संपत्ति के हक त्याग पर स्टांप ड्यूटी की रियायत माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, बुआ-भतीजा, मामा-भांजा, मामा-भांजी और पति-पत्नी को ही मिलता है. अब यह लाभ अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी रिश्तेदारों को और उत्तराधिकारियों को भी देने की घोषणा की गई है. पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टांप ड्यूटी एक फीसदी और अधिकतम एक लाख है, जबकि पुत्रवधू के लिए यह स्टांप ड्यूटी 2.5 फीसदी है.
सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए
पुत्रवधू को भी समान रियायत देने की घोषणा बजट में की गई है. साथ ही पोता पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को पूर्ण रूप से स्टैंप ड्यूटी मुक्त करने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है. स्टांप ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई पंजीयन योजना के अनुरूप करने और स्टांप वेंडर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिए कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टांप के सम्मान किया जाएगा.
कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा संशोधित
प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा को संशोधित कर इसी परिधि में केंद्र सरकार व उसके उपक्रमों और निकायों को भी सम्मिलित किया जाएगा. कोविड-19 के दौरान 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर देय लैंड टैक्स पर ब्याज में 1 मई 2020 से 30 जून की अवधि तक छूट दी गई थी. अब इस रियायत की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया है.
रोजगार अनुदान 90 फीसदी करने की घोषणा
गहलोत ने कहा कि एक वर्ष की न्यून अवधि में रिप्स-19 से अब तक 2789 इकाइयां और 0.69 लाख करोड़ का निवेश और 69750 रोजगार के सृजन हुए हैं. रिप्स 19 में डॉक्टर बीआर अंबेडकर एससी एसटी उद्यमी प्रोत्साहन के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा की राज्य में विपुल संभावनाएं हैं. इन सेक्टर की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को रिप्स-19 के अंतर्गत रोजगार अनुदान 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है. राज्य में ई-व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए ई-चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन को लाभ दिए जाएंगे.