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राजस्थान में वाहन चालक हो जाए सावधान! नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महा चलाया जा रहा है. इसके साथ ही हाइवे चल रहे बड़े वाहन, जो बिना रिफ्लेक्टर प्लेट हाईवे पर चल रहे है. उनके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाकर चालान भी किये जा रहे है.

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राजस्थान में वाहन चालक हो जाए सावधान...
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Published : Feb 6, 2021, 7:53 PM IST

जयपुर. प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महा चलाया जा रहा है. इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को जागरूक करने के लिए भी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय के साथ लगातार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. जिससे आमजन को जागरूक भी किया जा सके.

बिना रिफ्लेक्टर प्लेट भारी वाहन चलाना पड़ेगा भारी...

प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है. इसके अंतर्गत जो भारी वाहन नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, उन पर रिफ्लेक्टर प्लेट लगाना भी अनिवार्य परिवहन विभाग की ओर से कर दिया गया है. ऐसे में अब जो भी भारी वाहन नेशनल हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर प्लेट के चलते दिखाई देते हैं. उन पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाती है. साथ ही, अब सभी बड़े वाहनों के ऊपर तक रिफ्लेक्टर प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ और परिवहन विभाग के सभी निरीक्षक को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें: कृषि कानूनों के विरोध में किसान उतरे सड़कों पर, कांग्रेस के समर्थन से प्रदेशभर में चक्का जाम, 10 फरवरी से यह है योजना

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यदि अब हाईवे पर कोई भी बड़ा वाहन बिना रिपोर्टर प्लेट के चलते हुए दिखाई देता है, तो उस पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाए. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि यदि अब कोई भी बड़ा वाहन हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर प्लेट के हाईवे पर चलता हुआ दिखाई देता है या बिना नियमों के चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी फिटनेस नहीं मानी जाएगी. उसे अनफिट मानते हुए परिवहन विभाग और नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ निरीक्षक को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

जयपुर. प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महा चलाया जा रहा है. इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को जागरूक करने के लिए भी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय के साथ लगातार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. जिससे आमजन को जागरूक भी किया जा सके.

बिना रिफ्लेक्टर प्लेट भारी वाहन चलाना पड़ेगा भारी...

प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है. इसके अंतर्गत जो भारी वाहन नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, उन पर रिफ्लेक्टर प्लेट लगाना भी अनिवार्य परिवहन विभाग की ओर से कर दिया गया है. ऐसे में अब जो भी भारी वाहन नेशनल हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर प्लेट के चलते दिखाई देते हैं. उन पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाती है. साथ ही, अब सभी बड़े वाहनों के ऊपर तक रिफ्लेक्टर प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ और परिवहन विभाग के सभी निरीक्षक को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यदि अब हाईवे पर कोई भी बड़ा वाहन बिना रिपोर्टर प्लेट के चलते हुए दिखाई देता है, तो उस पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाए. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि यदि अब कोई भी बड़ा वाहन हाईवे पर बिना रिफ्लेक्टर प्लेट के हाईवे पर चलता हुआ दिखाई देता है या बिना नियमों के चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी फिटनेस नहीं मानी जाएगी. उसे अनफिट मानते हुए परिवहन विभाग और नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ निरीक्षक को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

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