जयपुर. बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में कंपनी प्रतिनिधि आरोपी ओमकार सप्रे को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद निलंबित मेयर साैम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने भी एसीबी कोर्ट-एक में जमानत अर्जी दायर की है. जमानत अर्जी पर अदालत दस सितंबर को सुनवाई करेगा.
जमानत अर्जी में कहा है कि मामले में एसीबी ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. वहीं सह आरोपी ओमकार सप्रे की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है. प्रार्थी 29 जून से ही न्यायिक हिरासत में है. प्रार्थी को न्यायिक हिरासत में रखकर अभियोजन पक्ष का कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होने वाला है.
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वहीं प्रार्थी का अपराध ऐसा नहीं है कि जिसमें उम्रकैद या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो. इसलिए प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए. मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.