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Railway Claims Tribunal: ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना - Orders to pay compensation to dependents of person died while train travel

20 फरवरी, 2018 को टोडरमल नाम का व्यक्ति अलवर से खानपुर अहिरान की यात्रा कर रहा था. ट्रेन खानपुर अहिरान पहुंचते समय स्टेशन से पहले रूक गई. जैसे ही यात्री कोच के गेट से उतरने लगा, ट्रेन झटके से चल पड़ी. इससे यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में रेलवे दावा अधिकरण की जयपुर पीठ ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को 8 लाख रुपए हर्जाना और इस पर 9 फीसदी ब्याज अदा करने को कहा (Orders to pay compensation to dependents of person died while train travel) है.

Railway Claims Tribunal orders railway to pay compensation to dependents of person died while train travel
ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत के मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना
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Published : Jun 27, 2022, 8:06 PM IST

जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण की जयपुर पीठ ने ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत के मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अधिकरण ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को कहा है कि वह हर्जाना राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी अदा (Railway Claims Tribunal orders railway to pay compensation) करे. अधिकरण ने यह आदेश तारो देवी व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

क्लेम याचिका में कहा गया कि 20 फरवरी, 2018 को टोडरमल ट्रेन से अलवर से खानपुर अहिरान जा रहा था. खानपुर अहिरान स्टेशन से पहले ट्रेन रुक गई. टोडरमल उतरने के लिए जैसे ही कोच के गेट पर आया, ट्रेन झटके के साथ चलने लगी. जिसके चलते टोडरमल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया. जिसके चलते उसकी मौत हो गई. वहीं रेलवे की ओर से कहा गया कि यात्री ट्रेन के गेट पर सफर कर रहा था, जो कि रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कानूनी अपराध है. इसलिए यात्री की मौत के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है. ऐसे में दावे को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण की जयपुर पीठ ने ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत के मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अधिकरण ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को कहा है कि वह हर्जाना राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी अदा (Railway Claims Tribunal orders railway to pay compensation) करे. अधिकरण ने यह आदेश तारो देवी व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

क्लेम याचिका में कहा गया कि 20 फरवरी, 2018 को टोडरमल ट्रेन से अलवर से खानपुर अहिरान जा रहा था. खानपुर अहिरान स्टेशन से पहले ट्रेन रुक गई. टोडरमल उतरने के लिए जैसे ही कोच के गेट पर आया, ट्रेन झटके के साथ चलने लगी. जिसके चलते टोडरमल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया. जिसके चलते उसकी मौत हो गई. वहीं रेलवे की ओर से कहा गया कि यात्री ट्रेन के गेट पर सफर कर रहा था, जो कि रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कानूनी अपराध है. इसलिए यात्री की मौत के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है. ऐसे में दावे को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

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