जयपुर/चंडीगढ़: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दोनों याचिकाएं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं. बिश्नोई ने याचिका में कहा था कि उससे भरतपुर जेल में ही पूछताछ की जाए, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसे पूछताछ के लिए हरियाणा या चंडीगढ़ लाया गया तो उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. याचिका पर सुनवाई सोमवार के दिन हुई थी.
बता दें कि हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस अलग-अलग मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लाना चाहती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाए.
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हरियाणा पुलिस 2020 में डबवाली में हुए डबल मर्डर मामले में उसे पूछताछ करना चाहती है. जबकि चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर-9 और सेक्टर-33 में व्यापारी के घर के बाहर गोलाबारी मामले में पूछताछ करना चाहती है.
कौन है लॉरेंस बिश्नोई?
लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है. जो 2 साल से भरतपुर की जेल में बंद है. काला हिरण शिकार मामले में लॉरेन्स बिश्नोई ने जोधपुर में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद से लॉरेन्स सुर्खियों में है. लॉरेन्स बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान के कई जिलों में मुकदमें दर्ज हैं.
क्यों पूछताछ करना चाहती है पंजाब और हरियाणा पुलिस?
31 मई को चंडीगढ़ सेक्टर-33 में शराब कारोबारी सिंगला की कोठी पर गोलियां बरसाई गई थीं और 2 जून को सेक्टर-9 स्थित शराब के ठेके पर भी गोलीबारी हुई थी. इन दोनों मामलों में पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर चंडीगढ़ लाना चाहती है. बता दें कि, जिस समय दोनों घटनाएं हुईं, वो जेल में था. पुलिस की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था.