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Corona के कहर को देखते हुए CAA और NRC के प्रोटेस्ट में बैठे प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर भेजा जा रहा घर

राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों में भी अब कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है. प्रदर्शन स्थल पर जहां पांव रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहां पर अब कुछ ही लोग मौजूद हैं. जिन्हें समझाइश कर घर भेजा जा रहा है.

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सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में बैठे प्रदर्शनकारियों को भेजा जा रहा घर
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Published : Mar 19, 2020, 6:27 PM IST

जयपुर. कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में धारा 144 लागू करने के बाद जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों में भी अब कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है. धरना प्रदर्शन के आयोजकों द्वारा महिलाओं और पुरुषों से कोरोना वायरस को लेकर समझाइश की जा रही है और धारा 144 का हवाला देते हुए 31 मार्च तक धरना स्थल पर नहीं आने को कहा जा रहा है.

सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में बैठे प्रदर्शनकारियों को भेजा जा रहा घर

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह अपना धरना खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि पांच महिलाएं हमेशा धरना स्थल पर मौजूद रहेंगी. 1 अप्रैल से फिर से धरना स्थल पर पहले की तरह ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी. साथ ही महिला प्रदर्शनकारी ने सरकार पर प्रदर्शन को समाप्त करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया. प्रदर्शनकारी ने कहा कि धरना स्थल से लोगों को हटवाया जा रहा है. लेकिन शहर में अन्य स्थानों पर लोगों की भीड़ साफ देखी जा रही है. पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित हैं. ऐसे में साजिश के तहत प्रदर्शन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनका प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा.

सीएम गहलोत ने दिए प्रदेश में धारा 144 लागू करने के निर्देश

कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें प्रदेश में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए. जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने 31 मार्च तक राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए. साथ ही आदेशों की पालना सख्ती से करवाने के लिए चारों जिलों के डीसीपी और प्रत्येक थाने के थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

राजस्थान में लागू धारा 144

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जयपुर में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही सीएए के विरोध में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे लोगों को भी धारा 144 लागू होने के बाद धरना स्थल छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. अजय पाल लांबा ने बताया कि प्रत्येक थाने में तैनात स्टाफ को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें. Corona वायरस को लेकर फैली अफवाह, सांचोर बार एसोसिएशन का पत्र वायरल

इसके साथ ही थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हाथ भी सैनिटाइजर से धुलवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अस्पताल, वाणिज्य और शैक्षणिक संस्थाओं को धारा 144 से छूट प्रदान की गई है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू किए जाने के बाद अभय कमांड सेंटर से भी पूरे शहर पर सघन निगरानी रखी जा रही है.

जयपुर. कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में धारा 144 लागू करने के बाद जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों में भी अब कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है. धरना प्रदर्शन के आयोजकों द्वारा महिलाओं और पुरुषों से कोरोना वायरस को लेकर समझाइश की जा रही है और धारा 144 का हवाला देते हुए 31 मार्च तक धरना स्थल पर नहीं आने को कहा जा रहा है.

सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में बैठे प्रदर्शनकारियों को भेजा जा रहा घर

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह अपना धरना खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि पांच महिलाएं हमेशा धरना स्थल पर मौजूद रहेंगी. 1 अप्रैल से फिर से धरना स्थल पर पहले की तरह ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी. साथ ही महिला प्रदर्शनकारी ने सरकार पर प्रदर्शन को समाप्त करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया. प्रदर्शनकारी ने कहा कि धरना स्थल से लोगों को हटवाया जा रहा है. लेकिन शहर में अन्य स्थानों पर लोगों की भीड़ साफ देखी जा रही है. पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित हैं. ऐसे में साजिश के तहत प्रदर्शन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनका प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा.

सीएम गहलोत ने दिए प्रदेश में धारा 144 लागू करने के निर्देश

कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें प्रदेश में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए. जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने 31 मार्च तक राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए. साथ ही आदेशों की पालना सख्ती से करवाने के लिए चारों जिलों के डीसीपी और प्रत्येक थाने के थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

राजस्थान में लागू धारा 144

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जयपुर में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही सीएए के विरोध में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे लोगों को भी धारा 144 लागू होने के बाद धरना स्थल छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. अजय पाल लांबा ने बताया कि प्रत्येक थाने में तैनात स्टाफ को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं.

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इसके साथ ही थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हाथ भी सैनिटाइजर से धुलवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अस्पताल, वाणिज्य और शैक्षणिक संस्थाओं को धारा 144 से छूट प्रदान की गई है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू किए जाने के बाद अभय कमांड सेंटर से भी पूरे शहर पर सघन निगरानी रखी जा रही है.

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