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अभियोजन निदेशालय के कर्मचारियों को दिए अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक

अभियोजन विभाग में तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2013 से अब तक दिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर की जा रही रिकवरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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अतिरिक्त वेतन वसूली पर रोक
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Published : Sep 24, 2020, 7:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन विभाग में तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2013 से अब तक दिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश रविंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर सिलेक्शन ग्रेड की स्लैब में बदलाव किया था. वहीं राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को वर्ष 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर रिकवरी निकाल दी.

यह भी पढ़ें: लक्ष्मी विलास होटल मामलाः होटल का संचालन फिर से भारत होटल्स प्रा. लि. करेगा, 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई

याचिका में कहा गया कि किसी भी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में इस अधिसूचना के तहत की जा रही वसूली को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन विभाग में तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2013 से अब तक दिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश रविंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर सिलेक्शन ग्रेड की स्लैब में बदलाव किया था. वहीं राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को वर्ष 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर रिकवरी निकाल दी.

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याचिका में कहा गया कि किसी भी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में इस अधिसूचना के तहत की जा रही वसूली को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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