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राजस्थान में यूपीएससी की तर्ज पर तैयार होगा आरएएस का प्री रिजल्ट

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Published : Jun 10, 2020, 10:56 AM IST

हर बार कानूनी अड़चनों में उलझ रही आरएएस भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है. अब प्रदेश में यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस प्री के रिजल्ट तैयार होंगे. इससे कानूनी पेचीदगियों में उलझने वाली नियुक्ति या भर्तियों से अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा.

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राजस्थान में यूपीएससी की तर्ज पर तैयार होगा आरएएस का प्री रिजल्ट

जयपुर. सरकार ने अब यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस भर्ती करने की तैयारी कर ली है. कार्मिक विभाग ने मंगलवार को भर्ती परिक्रिया के नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है. कार्मिक विभाग ने आरएएस भर्ती में परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगिरि वाईज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के नियम में संशोधन किया है.

अब नए नियम के तहत श्रेणी वार कुल रिक्तियों के वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का पात्र माना जायेगा. अब तक कैटेगिरि वाइज रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता था. लेकिन इसके चलते कई बार आरक्षित वर्ग की कटऑफ सामान्य से ऊपर चली जाती थी और मामला कोर्ट में फंस जाता था.

कार्मिक विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि वर्ष 2013, वर्ष 2016 और 2018 में हुई भर्ती में 15 गुना से अधिक आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग की कटऑफ के बराबर या अधिक अंक प्राप्त किए हैं. उनको भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना गया है. सरकार इसको लेकर हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेगी. ताकि 2018 की परीक्षा परिणाम का रास्ता साफ हो सके.

पढ़ें: राजस्थान में गुटखा, पान, तंबाकू पर लग सकता है बैन!

जानकारी के अनुसार प्रदेश की गहलोत सरकार ने आरएएस भर्ती परीक्षा के नियमों में संशोधन इसलिए किए, क्योंकि लगातार कानूनी पेचिदगियों के बीच अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था. कई अभ्यर्थियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा था. वर्ष 2013, वर्ष 2016 और वर्ष 2018 की भर्तियों में इस तरह से कानूनी अड़चनों के बीच लंबे समय तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी. अब नए नियम में संशोधन होने के बाद कानूनी अड़चनों से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी.

जयपुर. सरकार ने अब यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस भर्ती करने की तैयारी कर ली है. कार्मिक विभाग ने मंगलवार को भर्ती परिक्रिया के नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है. कार्मिक विभाग ने आरएएस भर्ती में परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगिरि वाईज 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के नियम में संशोधन किया है.

अब नए नियम के तहत श्रेणी वार कुल रिक्तियों के वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का पात्र माना जायेगा. अब तक कैटेगिरि वाइज रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता था. लेकिन इसके चलते कई बार आरक्षित वर्ग की कटऑफ सामान्य से ऊपर चली जाती थी और मामला कोर्ट में फंस जाता था.

कार्मिक विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि वर्ष 2013, वर्ष 2016 और 2018 में हुई भर्ती में 15 गुना से अधिक आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग की कटऑफ के बराबर या अधिक अंक प्राप्त किए हैं. उनको भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना गया है. सरकार इसको लेकर हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेगी. ताकि 2018 की परीक्षा परिणाम का रास्ता साफ हो सके.

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जानकारी के अनुसार प्रदेश की गहलोत सरकार ने आरएएस भर्ती परीक्षा के नियमों में संशोधन इसलिए किए, क्योंकि लगातार कानूनी पेचिदगियों के बीच अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था. कई अभ्यर्थियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा था. वर्ष 2013, वर्ष 2016 और वर्ष 2018 की भर्तियों में इस तरह से कानूनी अड़चनों के बीच लंबे समय तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी. अब नए नियम में संशोधन होने के बाद कानूनी अड़चनों से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी.

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