जयपुर. प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और अस्पतालों का भार कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी करते हुए दुर्घटना में मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम मृतक के परिजनों की स्वीकृति के बिना नहीं करने के आदेश जारी किए हैं. अब पुलिस तभी पोस्टमार्टम करेगी, जब मृतक के परिजन लिखित में पोस्टमार्टम के लिए आवेदन करेंगे.
![पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की स्वीकृति जरूरी, Approval of family members required for post mortem](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/rj-jpr-01-phq-order-7203316_21042021083643_2104f_1618974403_755.jpg)
इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से तमाम जिला एसपी और डीसीपी को आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि और संदेह से परे हुई रेल दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में शव का पोस्टमार्टम करवाना आवश्यक नहीं होगा.
पुलिस मुख्यालय से एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. दरअसल अक्सर यह शिकायत सामने आती है कि सड़क दुर्घटना और रेल दुर्घटना में जान गवाने वाले व्यक्ति का जबरन पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिसको लेकर कई बार परिजन एतराज भी करते हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी अनुसंधान अधिकारियों की ओर से जबरन पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसे पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने उचित नहीं मानते हुए यह आदेश जारी किए हैं.
पढ़ें- Rajasthan Corona Update : राजस्थान में कोरोना के 12201 संक्रमण के नए मामले, 64 मरीजों की हुई मौत
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में राजस्थान पुलिस नियम 6.35 उपनियम का हवाला देकर अनुसंधान अधिकारियों को कानून की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 25 लोगों की सड़क दुर्घटना और रेल दुर्घटना में मौत होती है. जिसे देखते हुए अस्पतालों का भार कम करने के लिए और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.