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प्रदूषण नियंत्रण मंडल का राहत भरा फैसला, उद्योगों की एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाई

प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है. मंडल ने 18 अप्रैल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवाओं और उद्योग की एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है.

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प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पंजीकरण वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई
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Published : May 8, 2021, 6:23 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी भी हो रही है. इसके साथ ही लगातार कोरोना पिछले साल की तुलना में और तेजी से बढ़ रहा है. वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

पढ़ें: संकट पर संकट: कोरोना के साथ अलवर में बढ़ रही पानी की समस्या, जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन दे रहे

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 18 अप्रैल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों सेवाओं उद्योग की एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव डॉ. गोविंद सागर भारद्वाज ने बताया कि ऐसी सभी का यह जो 31 जुलाई तक प्रदूषण मंडल में एनओसी प्राधिकार पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी. उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. वही 31 जुलाई के बाद आवेदन करने वाली इकाइयों पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणाम स्वरुप उद्योगों को एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी इकाइयां वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय लागू किए जा रहे हैं या नहीं. ताकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को नुकसान न हो अन्यथा परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी भी होंगे. राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह आदेश जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब सभी लोग 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे.

जयपुर. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी भी हो रही है. इसके साथ ही लगातार कोरोना पिछले साल की तुलना में और तेजी से बढ़ रहा है. वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

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प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 18 अप्रैल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों सेवाओं उद्योग की एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव डॉ. गोविंद सागर भारद्वाज ने बताया कि ऐसी सभी का यह जो 31 जुलाई तक प्रदूषण मंडल में एनओसी प्राधिकार पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी. उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. वही 31 जुलाई के बाद आवेदन करने वाली इकाइयों पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणाम स्वरुप उद्योगों को एनओसी प्राधिकार और पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी इकाइयां वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय लागू किए जा रहे हैं या नहीं. ताकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को नुकसान न हो अन्यथा परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी भी होंगे. राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह आदेश जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब सभी लोग 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे.

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