जयपुर. राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 के प्रथम चरण का सरपंच और पंच पदों के लिए सोमवार को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान किया जा रहा है. चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें.
सभी पंचायतों में सोमवार को सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान करवाया जा रहा है. मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी. 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. आयुक्त ने मतगणना के तुरंत बाद मतगणना स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और सथानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है.
चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइजर से जरूर साफ करें. मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी (social distancing) रखते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें. उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की है.
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साथ ही चुनाव आयुक्त ने बताया कि पहले चरण में कुल 31 लाख 95 हजार 691 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. गौरतलब है कि उदयपुर की सराडा और गोगुंदा पंचायत समितियों की 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं.
कोरोना पॉजिटव भी पीपीई किट पहन कर कर सकेगा मतदान
आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मतदाता पीपीई किट पहनकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. मतदान के दौरान मतदाता आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करेगा.
गाइडलाइन में कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से 1 दिन पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी और इस हेतु नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिक स्वस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना उपखंड अधिकारी तहसीलदार संबंधी मतदान दलों को उपलब्ध कराएगा.
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यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से संपर्क करने हेतु निर्देशित करेगा. कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदान सूची में नाम और नामांकन प्राप्त करेगा.