जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 5 जून 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया गया था. इस दौरान पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में स्थाई पास की योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी. जिसके बाद राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में पुलिस कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों के लिए निशुल्क यात्रा के लिए स्थाई रोडवेज पास जारी किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है.
राजस्थान रोडवेज की साधारण और दूरगामी बसों में कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के सेवारत पुलिसकर्मी निश्चित राशि का भुगतान कर राज्य की सीमा में असीमित यात्रा कर सकेंगे. नए साल में 1 जनवरी से रोडवेज की ओर से यात्रा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. फिलहाल 31 मार्च तक विभाग की ओर से जारी आईडी कार्ड से राज्य में यात्रा सुविधा ली जा सकेगी. हालांकि इसके बाद रोडवेज द्वारा जारी आरएफआईडी कार्ड के माध्यम से होगी. यात्रा के दौरान नियमानुसार 20 किलोग्राम तक लगेज की सुविधा निःशुल्क देय है.
महानिदेशक पुलिस एम.एल लाठर ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिशा-निर्देश जारी किए है. डीजीपी लाठर ने बताया कि, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मियों को यह सुविधा 300 रुपए प्रतिमाह में दी जा रही है. इसमें से 200 रुपए पुलिसकर्मी और 100 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी. आरएफआईडी कार्ड के लिए पुलिसकर्मी को 40 रुपए का भुगतान करना होगा. यह कार्ड 5 वर्ष के लिए मान्य होगा. यह सुविधा निजी और राजकीय यात्रा के लिए निगम की साधारण और दूरगामी बसों में मान्य है और केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में देय है.