जयपुर. अब साइलेंट जोन में व्यर्थ हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए चारों जिलों के डीसीपी को पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है. साथ ही किस क्राइटेरिया के तहत वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी है इसकी रणनीति तैयार की जा रही है. साइलेंट जोन के अलावा रेड लाइट होने पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने के दौरान भी जबरन हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जयपुर पुलिस पूरे शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी. अभियान के खत्म होने के बाद जो भी लोग साइलेंट जोन और ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न बजाएंगे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया की डीजीपी एमएल लाठर के निर्देश पर राजधानी जयपुर में साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनाई जा रही है. सबसे पहले शहर में कितने साइलेंट जोन हैं और ऐसे कौन से नए एरिया हैं जिन्हें साइलेंट जोन घोषित करना है उसका रिव्यू किया जा रहा है.
राजधानी के तमाम अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और वीआईपी एरिया को साइलेंट जोन माना गया है. ऐसे में यदि अब इन क्षेत्रों में कोई भी वाहन चालक बिना किसी इमरजेंसी के जबरन हॉर्न बजाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले आमजन को जागरूक करने के लिए जयपुर पुलिस 'नो हॉंकिंग' अभियान चलाएगी. यह विशेष अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत भी डीजीपी एमएल लाठर करेंगे. जागरूकता अभियान समाप्त होने के बाद लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.