जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थाने में पोस्टिंग बनाए रखने के लिए स्थानीय विधायक को रिश्वत की पेशकश करने वाले तत्कालीन बेंगू थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह को जमानत का लाभ दे दिया है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश वीरेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उससे रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई है. वहीं राशि के साथ ट्रैप आरोपी को पूर्व में ही जमानत का लाभ दिया जा चुका है. याचिकाकर्ता गत 26 सितंबर से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में एसीबी आरोप पत्र भी पेश कर चुकी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ अब तक अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं हुई है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
पढ़ें- सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
गौरतलब है कि बेंगू विधायक राजेन्द्र विधूडी ने 17 जुलाई 2019 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी. जिसमें कहा गया कि स्थानीय थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह थाने में पोस्टिंग बनाए रखने के लिए अफीम और डोडा पोस्त सहित अन्य गलत तरीके से कमाए गए रुपए में से रिश्वत देना चाहता है. मामले में एसीबी ने 26 सितंबर 2019 को रिश्वत राशि के साथ बिचौलिए हिमांशु को विद्याधर नगर से गिरफ्तार किया. जबकि थानाधिकारी बेंगू से गिरफ्तार हुआ था.