जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रवीण कुमार को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि वर्ष 1997 में जन्मी नाबालिग पीड़िता का विवाह पूर्व में हुआ था. पीड़िता नरेना थाना इलाका स्थित अपने पीहर आई हुई थी. अभियुक्त 25 दिसंबर 2014 को पीडिता को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया.
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अभियुक्त ने उसे जयपुर सहित अन्य जगहों पर रखा और दुष्कर्म किया. वहीं पीडिता के चाचा की रिपोर्ट पर बाद में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त मोबाइल कंपनी में कस्टमर केयर के पद पर कार्यरत था, जिसके चलते उसकी पीड़िता से एक बार बात हुई थी. वहीं बाद में अभियुक्त पीड़िता के घर आकर उसके साथ शादी करने की इच्छा भी जता चुका था. लेकिन पीड़िता के विवाहित होने के कारण उसके परिजनों ने अभियुक्त को समझा-बुझाकर वहां से भेज दिया था.