जयपुर. जिले की पॉक्सो अदालत ने 10 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त पिता को पांच साल (POCSO court sentenced a father) की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 53 वर्षीय अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 25 मई 2019 को कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने शराबी पति की मारपीट से तंग आकर अपने पीहर चली गई थी. जहां वह 8 साल रही, वहीं 20 मई, 2019 को पति उसके माता पिता से माफी मांगकर उसे व बच्चों को वापस ले आया. रिपोर्ट में कहा गया की 21 मई को अभियुक्त शराब पीकर आया और उसके साथ मारपीट कर उसकी 10 वर्षीय बेटी को लेकर बाथरूम में घुस गया. जहां उसने पीड़िता के कपड़े उतार कर अश्लील हरकत की.
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इसके बाद अभियुक्त 24 मई की रात वापस शराब पीकर आया और पीड़िता को कमरे में बंद कर फिर से अश्लील हरकतें करने लगा. पीड़िता के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने गेट खोलकर पीड़िता को छुड़ाया. दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी ने आपसी विवाद के चलते बच्ची के आधार पर मामला दर्ज कराया है. उसकी पत्नी अभियुक्त के प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, इसके अलावा उसकी पत्नी ने उसके बड़े भाई यानि अपने जेठ के खिलाफ भी पॉक्सो का मामला दर्ज करवा रखा है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.