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जयपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

राजधानी की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने 5 साल पुराने मामले को लेकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है.

जयपुर कोर्ट न्यूज , Pocso court jaipur
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Published : Sep 2, 2019, 8:10 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त तोकीर अहमद को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 मई 2014 को पीडिता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि जब वह पीड़िता के स्कूल पहुंचा तो अभियुक्त उसे गोद में उठाकर ले जाते हुए हरकतें कर रहा था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें: जयपुरः जेके लोन अस्पताल का ICU फिर से शुरू...आग लगने से हो गया था खाक

पांच साल तक चली सुनवाई के बाद पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त तोकीर अहमद को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 मई 2014 को पीडिता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि जब वह पीड़िता के स्कूल पहुंचा तो अभियुक्त उसे गोद में उठाकर ले जाते हुए हरकतें कर रहा था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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पांच साल तक चली सुनवाई के बाद पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 नाबालिग से छेडछाड करने वाले अभियुक्त तोकीर अहमद को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 मई 2014 को पीडिता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब वह पीडिता पुत्री के स्कूल पहुंचा तो अभियुक्त उसे गोद में उठाकर ले जाते हुए हरकतें कर रहा था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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