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जलदाय विभाग में फर्म को किया डिबार, लीकेज मेंटेनेंस की जगह कर रही थी अवैध कनेक्शन - Jaipur news

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने लीकेज मरम्मत करने वाली एक फर्म को 1 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. फर्म को लीकेज मरम्मत का ठेका दिया हुआ था लेकिन फर्म के कर्मचारी पैसे लेकर अवैध कनेक्शन भी कर रहे थे.

PHED Jaipur, जयपुर न्यूज
पीएचईडी विभाग ने फर्म को किया डिबार
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Published : Jan 28, 2021, 2:46 PM IST

जयपुर. पीएचईडी विभाग में पेयजल लाइनों की मरम्मत के लिए कंपनियों को 40 फीसदी से कम दरों पर ठेका दिया जा रहा है. नतीजन इसकी भरपाई पूरी करने के लिए कंपनी के कर्मचारी पैसे लेकर अवैध कनेक्शन कर रहे हैं. पीएचईडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इन कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए इन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे.

जयपुर शहर के नार्थ सर्किल में अधीक्षण अभियंता मिस्त्री खन्ना के अधीन पेयजल लाइनों की मरम्मत का ठेका चौहान एंड संस कंपनी को दिया गया था. इस कंपनी के कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे थे और लीकेज लाइनों की मरम्मत के साथ-साथ यह अवैध कनेक्शन भी कर रहे थे. कुछ समय पहले अजमेरी गेट क्षेत्र में फर्म ने लीकेज मेंटेनेंस का जॉब कार्ड बनाया, जब जांच की गई तो सामने आया कि फर्म लीकेज मेंटिनेस की जगह अवैध पेयजल कनेक्शन कर रही है.

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आदेश की कॉपी

यह भी पढ़ें. निकाय चुनाव 2021: सतीश पूनिया ने कहा इनपुट सकारात्मक है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर...

नार्थ सर्किल के अधीक्षण अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि फर्म को नगर उपखंड दशम उत्तर अजमेरी गेट में विभिन्न साइज और प्रकार की पाइप लाइन में लीकेज मरम्मत एवं संचालन का कार्य दिया गया था. जिसे अपने अनुबंध की शर्तों पर मापदंडों के अनुसार नहीं किया राठौड़ ने इस मामले को उच्च अधिकारियों को भेजा और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की. इस पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने फर्म को 1 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

जयपुर. पीएचईडी विभाग में पेयजल लाइनों की मरम्मत के लिए कंपनियों को 40 फीसदी से कम दरों पर ठेका दिया जा रहा है. नतीजन इसकी भरपाई पूरी करने के लिए कंपनी के कर्मचारी पैसे लेकर अवैध कनेक्शन कर रहे हैं. पीएचईडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इन कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए इन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे.

जयपुर शहर के नार्थ सर्किल में अधीक्षण अभियंता मिस्त्री खन्ना के अधीन पेयजल लाइनों की मरम्मत का ठेका चौहान एंड संस कंपनी को दिया गया था. इस कंपनी के कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे थे और लीकेज लाइनों की मरम्मत के साथ-साथ यह अवैध कनेक्शन भी कर रहे थे. कुछ समय पहले अजमेरी गेट क्षेत्र में फर्म ने लीकेज मेंटेनेंस का जॉब कार्ड बनाया, जब जांच की गई तो सामने आया कि फर्म लीकेज मेंटिनेस की जगह अवैध पेयजल कनेक्शन कर रही है.

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नार्थ सर्किल के अधीक्षण अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि फर्म को नगर उपखंड दशम उत्तर अजमेरी गेट में विभिन्न साइज और प्रकार की पाइप लाइन में लीकेज मरम्मत एवं संचालन का कार्य दिया गया था. जिसे अपने अनुबंध की शर्तों पर मापदंडों के अनुसार नहीं किया राठौड़ ने इस मामले को उच्च अधिकारियों को भेजा और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की. इस पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने फर्म को 1 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

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