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REET Paper Leak मामला : राजस्थान हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी याचिका पर सुनवाई, सीबीआई जांच की है मांग - गोविंद सिंह डोटासरा

रीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में एक याचिका दायर की गई. जिसमें कहा गया है कि परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाकर इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए. इस मामले में सरकार पेपर को लीक नहीं मान रही है जबकि याचिका में कहा गया है कि पेपर डेढ़ घंटे पहले ही बाहर आ गया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.

REET Paper Leak मामला
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Published : Oct 4, 2021, 3:10 PM IST

Updated : Oct 4, 2021, 4:23 PM IST

जयपुर. रीट भर्ती- 2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. याचिका में गुहार की गई है कि परीक्षा का परिणाम रोककर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. हाईकोर्ट की एकलपीठ अब 6 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी.

मधु कुमारी नागर की ओर से पेश इस याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है.

हाईकोर्ट में रीट को लेकर याचिका

पढ़ें- डोटासरा का किरोड़ी पर पलटवार : जो कहते थे कि मरते दम तक धरना दूंगा..उन्होंने अरुण सिंह की तड़ी के बाद यू-टर्न ले लिया

लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे पेपर लीक नहीं मान रही है. याचिका में कहा गया कि पेपर लीक को लेकर सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैम्प थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए.

इसके अलावा जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.

जयपुर. रीट भर्ती- 2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. याचिका में गुहार की गई है कि परीक्षा का परिणाम रोककर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. हाईकोर्ट की एकलपीठ अब 6 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी.

मधु कुमारी नागर की ओर से पेश इस याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है.

हाईकोर्ट में रीट को लेकर याचिका

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लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे पेपर लीक नहीं मान रही है. याचिका में कहा गया कि पेपर लीक को लेकर सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैम्प थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए.

इसके अलावा जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.

Last Updated : Oct 4, 2021, 4:23 PM IST
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