जयपुर. राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत किसी भी थाना पुलिस को किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले उसकी सूचना संबंधित जिले के डीसीपी को देनी होगी और डीसीपी से परमिशन मिलने के बाद ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी. वहीं, किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले संबंधित थाना पुलिस को डीसीपी को उसकी पूरी सूचना देनी होगी और उसके बाद ही किसी भी कार्रवाई को पुलिस अंजाम दे पाएगी.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजधानी जयपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाला और वो आरोपी कोरोना संक्रमित पाए गए. जिसके चलते पूरे थाने के स्टाफ को क्वॉरेंटाइन करना पड़ा.
पढ़ें- कोरोना को रोकने के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर्स पर चाकचौबंद व्यवस्था की गई हैः रघु शर्मा
इसके साथ ही राजधानी के सांगानेर और रामगंज थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी कोरोना संक्रमित पाए गए. जिसके बाद आला अधिकारी की ओर से ये निर्णय लिया गया कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसकी सूचना डीसीपी को देनी होगी. डीसीपी से परमिशन मिलने के बाद ही उस आरोपी को गिरफ्तार करना होगा. यानी की आवश्यक होने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी और इस दौरान कोरोना से बचाव के तमाम उपाय भी अपनाने होंगे. किसी भी थाने के हवालात में दो से अधिक आरोपियों को बंद करके नहीं रखा जाएगा और उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी.