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राजस्थान : मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ये खबर आपके लिए है, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान के ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण होगी या 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी, वे अपना नाम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.

your name in voter lists
मतदाता सूचियों में आपका नाम
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Published : Aug 5, 2021, 9:37 PM IST

Updated : Aug 5, 2021, 9:56 PM IST

जयपुर. मतदाता सूचियों में अगर किसी का नाम नहीं है तो ऐसे लोगों के पास नाम जुड़वाने का मौका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर 2021 (सोमवार) को किया जाएगा.

दावे एवं आपत्तियां 1 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त की जाएंगी. उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर (सोमवार) तक किया जा सकेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 (बुधवार) को किया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं.

पढ़ें : Money Laundering Case: नही हो पाई सुनवाई, अगली तारीख 12 अगस्त को तय

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल NVSP तथा मोबाइल पर Voter Helpline App के माध्यम से भी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

जयपुर. मतदाता सूचियों में अगर किसी का नाम नहीं है तो ऐसे लोगों के पास नाम जुड़वाने का मौका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर 2021 (सोमवार) को किया जाएगा.

दावे एवं आपत्तियां 1 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त की जाएंगी. उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर (सोमवार) तक किया जा सकेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 (बुधवार) को किया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं.

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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल NVSP तथा मोबाइल पर Voter Helpline App के माध्यम से भी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Last Updated : Aug 5, 2021, 9:56 PM IST
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