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6 दुकानदारों पर लगाई 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी

जयपुर में शुक्रवार को विधिक माप विज्ञान विभाग ने 35 किराना स्टोर और 13 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. इस दौरान विभाग ने 6 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई है.

जयपुर न्यूज, Department of Legal Metrology,
6 दुकानदारों पर लगाई 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी
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Published : May 21, 2021, 8:48 PM IST

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 35 किराना स्टोर और 13 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने और डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने जैसी अनियमितता पाए जाने पर 6 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि बारां जिले में खंडेलवाल मेडिकल स्टोर पर ऑक्सीमीटर और गेरा मेडिकल स्टोर पर N 95 मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 7 हजार 500 का जुर्माना लगाया. अजमेर में मावा किराना स्टोर पर गरम मसाला एवं साबूदाना के पैकेट पर पीसीआर नियम 6 और 27 की अवहेलना पाई गई जिस पर 7500 का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता पर दाल चना पैकेट और ब्लैक गोल्ड किसमिस पैकेट पर पीसीआर नियम-6 और 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया.

पढ़ें- बच्चे में ब्लैक फंगस संक्रमण का पहला मामला गुजरात में मिला

शासन सचिव ने बताया कि नागौर जिले में जनता सरस डेयरी और महावीर मिष्ठान भंडार पर दूध की थैली को एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. बता दें कि विधिक माप विज्ञान की टीम की ओर से प्रदेश भर में लगातार एमआरपी से अधिक दाम वसूलने और अनियमितता पाए जाने पर लगातार कार्रवाई कर रही है अनियमितता पाए जाने पर पैनल्टी भी लगाई जा रही है.

जयपुर. विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 35 किराना स्टोर और 13 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया. एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने और डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने जैसी अनियमितता पाए जाने पर 6 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि बारां जिले में खंडेलवाल मेडिकल स्टोर पर ऑक्सीमीटर और गेरा मेडिकल स्टोर पर N 95 मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 7 हजार 500 का जुर्माना लगाया. अजमेर में मावा किराना स्टोर पर गरम मसाला एवं साबूदाना के पैकेट पर पीसीआर नियम 6 और 27 की अवहेलना पाई गई जिस पर 7500 का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता पर दाल चना पैकेट और ब्लैक गोल्ड किसमिस पैकेट पर पीसीआर नियम-6 और 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया.

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शासन सचिव ने बताया कि नागौर जिले में जनता सरस डेयरी और महावीर मिष्ठान भंडार पर दूध की थैली को एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. बता दें कि विधिक माप विज्ञान की टीम की ओर से प्रदेश भर में लगातार एमआरपी से अधिक दाम वसूलने और अनियमितता पाए जाने पर लगातार कार्रवाई कर रही है अनियमितता पाए जाने पर पैनल्टी भी लगाई जा रही है.

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