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मुनाफाखोरी और एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने पर लगाई पेनल्टी, साढ़े 12 हजार वसूले - जन अनुशासन पखवाड़ा

प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बुधवार को विधिक माप विज्ञान टीम ने 53 निरीक्षण करते हुए अजमेर एवं नागौर जिले में दो दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की और 12 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

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मुनाफाखोरी और एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने पर लगाई पेनल्टी, साढ़े 12 हजार वसूले
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Published : Apr 29, 2021, 3:22 AM IST

जयपुर. प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बुधवार को विधिक माप विज्ञान टीम ने 53 निरीक्षण करते हुए अजमेर एवं नागौर जिले में दो दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की और 12 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

पढ़ें:

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि अजमेर जिला में स्थित फर्म भाईसाहब फूड प्रोडक्ट के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थों को पैक करके बेचने एवं पैकेटों पर निर्धारित सूचनाओं का अंकित नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया. इस पर विधिक माप विज्ञान टीम ने फर्म के विरुद्ध 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया.

एमआरपी से अधिक बेचने पर 5 हजार का जुर्माना

शासन सचिव ने बताया कि विधिक माप विज्ञान टीम को नागौर जिले के लाडनूं में स्थित मैसर्स दीनदयाल अग्रवाल एंड कम्पनी द्वारा वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की गड़बड़ी पाई गई. जिस पर टीम ने मौके पर ही पांच हजार का जुर्माना लगाया. गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार प्रदर्शन नहीं मिलने पर 2500 रुपये तक और नियम 27 के तहत बिना पंजीयन के वस्तुओं को पैक करके बेचे जाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

जयपुर. प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बुधवार को विधिक माप विज्ञान टीम ने 53 निरीक्षण करते हुए अजमेर एवं नागौर जिले में दो दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की और 12 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई.

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उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि अजमेर जिला में स्थित फर्म भाईसाहब फूड प्रोडक्ट के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थों को पैक करके बेचने एवं पैकेटों पर निर्धारित सूचनाओं का अंकित नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया. इस पर विधिक माप विज्ञान टीम ने फर्म के विरुद्ध 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया.

एमआरपी से अधिक बेचने पर 5 हजार का जुर्माना

शासन सचिव ने बताया कि विधिक माप विज्ञान टीम को नागौर जिले के लाडनूं में स्थित मैसर्स दीनदयाल अग्रवाल एंड कम्पनी द्वारा वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की गड़बड़ी पाई गई. जिस पर टीम ने मौके पर ही पांच हजार का जुर्माना लगाया. गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार प्रदर्शन नहीं मिलने पर 2500 रुपये तक और नियम 27 के तहत बिना पंजीयन के वस्तुओं को पैक करके बेचे जाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

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