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स्कूल Fees को लेकर अब पेरेंट्स फोरम ने भी हाईकोर्ट में दायर की अपील

ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम ने फीस वसूल करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. फोरम की तरफ से दायर याचिका पर आगामी दिनों में कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा.

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अब पेरेंट्स फोरम ने भी दायर की अपील
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Published : Sep 22, 2020, 8:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने के आदेश के खिलाफ ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम ने भी खंडपीठ में अपील दायर कर दी है. अपील पर खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

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अब पेरेंट्स फोरम ने भी दायर की अपील

अपील में कहा गया कि एकलपीठ के आदेश की आड़ में निजी विद्यालय फीस जमा करवाने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं. सोसाइटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान और प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश देकर ट्यूशन फीस की 70 फीसदी राशि तीन किस्तों में वसूल करने की छूट दी थी.

यह भी पढ़ें: चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

वहीं फीस जमा नहीं कराने पर विद्यार्थी को सिर्फ ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं करने को कहा था. एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि फीस के अभाव में किसी विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जाएगा. अपील में कहा गया कि एकलपीठ का आदेश जनहित के खिलाफ है. कोरोना काल में बिना पढ़ाए ही निजी स्कूल संचालक जबरन फीस वसूल रहे हैं. इसके अलावा स्कूल संचालकों की ओर से एकलपीठ के आदेश की गलत व्याख्या भी की जा रही है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ गत 16 सितंबर को एक अभिभावक की अपील पर स्कूल संचालकों की संस्थाओं को नोटिस जारी कर चुकी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने के आदेश के खिलाफ ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम ने भी खंडपीठ में अपील दायर कर दी है. अपील पर खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

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अब पेरेंट्स फोरम ने भी दायर की अपील

अपील में कहा गया कि एकलपीठ के आदेश की आड़ में निजी विद्यालय फीस जमा करवाने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं. सोसाइटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान और प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश देकर ट्यूशन फीस की 70 फीसदी राशि तीन किस्तों में वसूल करने की छूट दी थी.

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वहीं फीस जमा नहीं कराने पर विद्यार्थी को सिर्फ ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं करने को कहा था. एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि फीस के अभाव में किसी विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जाएगा. अपील में कहा गया कि एकलपीठ का आदेश जनहित के खिलाफ है. कोरोना काल में बिना पढ़ाए ही निजी स्कूल संचालक जबरन फीस वसूल रहे हैं. इसके अलावा स्कूल संचालकों की ओर से एकलपीठ के आदेश की गलत व्याख्या भी की जा रही है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ गत 16 सितंबर को एक अभिभावक की अपील पर स्कूल संचालकों की संस्थाओं को नोटिस जारी कर चुकी है.

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