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पंचायत चुनाव 2020 : 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए बुधवार से भरे जाएंगे नामांकन पत्र - Panchayat elections 2020 latest news

प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए बुधवार से नामांकन पत्र भरे जाएंगे. आयुक्त ने नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है.

Panchayat General Election 2020,  Rajasthan News
राज्य निर्वाचन आयोग
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Published : Nov 3, 2020, 8:07 PM IST

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगा. उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी.

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. 8 नवंबर को रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.

चार चरणों में होगा मतदान...

मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी. इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा. सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी.

पढ़ें- बड़ा फैसला : राजस्थान में नवगठित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए 2167 नवीन पद सृजित

चुनाव आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नामांकन के दौरान आगंतुक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में रखे सैनिटाइजर से सैनिटाइज होकर ही प्रवेश करें. इस दौरान आवेदक आपस में दो गज की दूरी जरूर बनाए रखें. मेहरा ने प्रत्याशियों से नामांकन के दौरान आवेदक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगा. उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी.

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. 8 नवंबर को रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.

चार चरणों में होगा मतदान...

मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी. इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा. सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी.

पढ़ें- बड़ा फैसला : राजस्थान में नवगठित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए 2167 नवीन पद सृजित

चुनाव आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नामांकन के दौरान आगंतुक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में रखे सैनिटाइजर से सैनिटाइज होकर ही प्रवेश करें. इस दौरान आवेदक आपस में दो गज की दूरी जरूर बनाए रखें. मेहरा ने प्रत्याशियों से नामांकन के दौरान आवेदक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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