ETV Bharat / city

47 साल पहले रिश्वत लेने वाले 87 वर्षीय बुजुर्ग को पैरोल पर रिहा करने के आदेश - rajasthan news

राजस्थान हाईकोर्ट ने 47 साल पहले कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 1 साल की सजा भुगत रहे 87 वर्षीय अभियुक्त को 1 माह के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

rajasthan highcourt, jaipur news, hindi news, rajasthan news
87 वर्षीय बुजुर्गों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश
author img

By

Published : May 2, 2020, 9:14 PM IST

Updated : May 2, 2020, 9:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 47 साल पहले कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 1 साल की सजा भुगत रहे 87 वर्षीय अभियुक्त को 1 माह के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इसके लिए अभियुक्त को स्वयं का एक लाख रुपये का मुचलका पेश करने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अभियुक्त सागरमल जैन की याचिका पर दिए.

पढ़ेंः SPECIAL: लॉकडाउन में किशनगढ़ मार्बल मंडी को अब तक हुआ 8,400 करोड़ का नुकसान

याचिका में कहा गया कि वह 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी है. ऐसे में उकी उम्र और चिकित्सीय हालात को देखते हुए पैरोल पर रिहा किया जाए. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील शेर सिंह महिला की ओर से जेल प्रशासन की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें बताया गया कि अभियुक्त घबराहट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित है. इसके अलावा उसके व्यवहार भी अन्य कैदियों के साथ ठीक है. इस पर अदालत ने अभियुक्त को एक माह की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

मामले के अनुसार एसीबी ने 18 अगस्त 1973 को कमर्शियल टैक्स विभाग के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक सागरमल जैन को कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था. एसीबी कोर्ट ने उसे 24 मार्च 1986 को 1 साल की सजा सुनाई थी. अपील में प्रावधान होने के चलते अभियुक्त उसी समय जमानत मिल गई थी.

पढ़ें: भरतपुर: हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

वहीं सजा के खिलाफ अभियुक्त ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इस पर उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को अभियुक्त की याचिका को खारिज कर दिया. मामले में गत फरवरी माह में उसे 1 साल की सजा काटने जेल भेजा गया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 47 साल पहले कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 1 साल की सजा भुगत रहे 87 वर्षीय अभियुक्त को 1 माह के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने इसके लिए अभियुक्त को स्वयं का एक लाख रुपये का मुचलका पेश करने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अभियुक्त सागरमल जैन की याचिका पर दिए.

पढ़ेंः SPECIAL: लॉकडाउन में किशनगढ़ मार्बल मंडी को अब तक हुआ 8,400 करोड़ का नुकसान

याचिका में कहा गया कि वह 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी है. ऐसे में उकी उम्र और चिकित्सीय हालात को देखते हुए पैरोल पर रिहा किया जाए. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील शेर सिंह महिला की ओर से जेल प्रशासन की रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें बताया गया कि अभियुक्त घबराहट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित है. इसके अलावा उसके व्यवहार भी अन्य कैदियों के साथ ठीक है. इस पर अदालत ने अभियुक्त को एक माह की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

मामले के अनुसार एसीबी ने 18 अगस्त 1973 को कमर्शियल टैक्स विभाग के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक सागरमल जैन को कोयला व्यापारी से 50 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था. एसीबी कोर्ट ने उसे 24 मार्च 1986 को 1 साल की सजा सुनाई थी. अपील में प्रावधान होने के चलते अभियुक्त उसी समय जमानत मिल गई थी.

पढ़ें: भरतपुर: हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

वहीं सजा के खिलाफ अभियुक्त ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इस पर उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को अभियुक्त की याचिका को खारिज कर दिया. मामले में गत फरवरी माह में उसे 1 साल की सजा काटने जेल भेजा गया था.

Last Updated : May 2, 2020, 9:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.