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Jaipur Heritage Nagar Nigam: महापौर और आयुक्त की कुर्सी और कार कुर्क करने पहुंचे अमीन, ये है मामला...

हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त विश्राम मीना की कुर्सी और कार को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. इसको लेकर गुरुवार को कॉमर्शियल कोर्ट- जयपुर मेट्रो-2 से अमीन निगम मुख्यालय पहुंचे.

Jaipur Heritage Nagar Nigam
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Published : Jul 15, 2022, 7:42 AM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद निगम की मेयर मुनेश गुर्जर और कमिश्नर विश्राम मीणा की कुर्सी और कार के कुर्की के आदेश जारी हो गए. यह पूरा मामला करोड़ों रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. साल 2005 के मामले में नगर निगम की ओर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के करीब 5.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था. इस पर बकाया भुगतान को लेकर कॉमर्शियल कोर्ट- जयपुर मेट्रो-2 ने भुगतान नहीं होने पर निगम पर कुर्की के आदेश जारी कर दिए.

मामले में कुर्की के आदेश लिए पहुंचे कॉमर्शियल कोर्ट के अमीन अभ्यकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के तहत कार से लेकर कुर्सी तक को कुर्क किया जा सकता है. इस दौरान अमीन अभयकांत ने कोर्ट के आदेशों पर निगम प्रशासन को मेयर और कमिश्नर की कार को उपयोग में नहीं लेने को कहा, लेकिन कमिश्नर के ड्राइवर ने निगम कार्यालय से कार नजरें बचाकर कहीं और शिफ्ट कर ली.

पढ़ें- Rajasthan High Court: कृषि उपज मंडी की जमीन कुर्क करने के आदेश पर रोक

हालांकि, टीम के आने से पहले ही महापौर मुनेश गुर्जर निगम से निकल चुकी थी जबकि कमिश्नर सीएस की मीटिंग के लिए पहुंच गए. कमिश्नर ने करीब तीन घंटे इंतजार के बाद अमीन को बताया कि सुबह दस बजे वे इस मामले में मिलेंगे. कोर्ट अमीन ने कहा इस बारे में कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है. एक बार पहले कमिश्नर से वार्ता करेंगे, इसके बाद एक्शन लिया जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी तरह का एक वाकया सामने आया था जिसमें ए टू जेड कंपनी की ओर से भी बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया गया था और इसके बाद भी कुर्की की नौबत सामने आ गई थी.

जयपुर. राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद निगम की मेयर मुनेश गुर्जर और कमिश्नर विश्राम मीणा की कुर्सी और कार के कुर्की के आदेश जारी हो गए. यह पूरा मामला करोड़ों रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. साल 2005 के मामले में नगर निगम की ओर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के करीब 5.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था. इस पर बकाया भुगतान को लेकर कॉमर्शियल कोर्ट- जयपुर मेट्रो-2 ने भुगतान नहीं होने पर निगम पर कुर्की के आदेश जारी कर दिए.

मामले में कुर्की के आदेश लिए पहुंचे कॉमर्शियल कोर्ट के अमीन अभ्यकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के तहत कार से लेकर कुर्सी तक को कुर्क किया जा सकता है. इस दौरान अमीन अभयकांत ने कोर्ट के आदेशों पर निगम प्रशासन को मेयर और कमिश्नर की कार को उपयोग में नहीं लेने को कहा, लेकिन कमिश्नर के ड्राइवर ने निगम कार्यालय से कार नजरें बचाकर कहीं और शिफ्ट कर ली.

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हालांकि, टीम के आने से पहले ही महापौर मुनेश गुर्जर निगम से निकल चुकी थी जबकि कमिश्नर सीएस की मीटिंग के लिए पहुंच गए. कमिश्नर ने करीब तीन घंटे इंतजार के बाद अमीन को बताया कि सुबह दस बजे वे इस मामले में मिलेंगे. कोर्ट अमीन ने कहा इस बारे में कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है. एक बार पहले कमिश्नर से वार्ता करेंगे, इसके बाद एक्शन लिया जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी तरह का एक वाकया सामने आया था जिसमें ए टू जेड कंपनी की ओर से भी बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया गया था और इसके बाद भी कुर्की की नौबत सामने आ गई थी.

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