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जयपुर : आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश

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Published : Feb 1, 2021, 10:31 PM IST

22 दिसंबर को 450 पदों के लिए निकाली इस भर्ती में प्रावधान था कि जो अभ्यर्थी अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा.

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आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती-2020 हाईकोर्ट फैसला

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती-2020 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजकुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 22 दिसंबर को 450 पदों के लिए निकाली इस भर्ती में प्रावधान था कि जो अभ्यर्थी अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा. याचिका में कहा गया कि अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा 55 साल की थी और याचिकाकर्ता इस आयु सीमा के तहत अस्थाई रूप से नियुक्त हुए थे.

पढ़ें- भर्ती में चयन के बाद भी पद का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

वहीं अब भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 45 साल की गई है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भर्ती विज्ञापन की शर्त के तहत आयु सीमा में मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्साधिकारी भर्ती-2020 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजकुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 22 दिसंबर को 450 पदों के लिए निकाली इस भर्ती में प्रावधान था कि जो अभ्यर्थी अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा. याचिका में कहा गया कि अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा 55 साल की थी और याचिकाकर्ता इस आयु सीमा के तहत अस्थाई रूप से नियुक्त हुए थे.

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वहीं अब भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 45 साल की गई है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भर्ती विज्ञापन की शर्त के तहत आयु सीमा में मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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