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व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभ सहित पदोन्नति देने के आदेश - व्याख्याता पद

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल शिक्षक को भौतिक विज्ञान विषय के व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभों के साथ पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी से जूनियर को दी गई पदोन्नति तिथि से ही प्रार्थी को भी पदोन्नत किया जाए. अधिकरण ने यह आदेश वसीम अख्तर की अपील पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Apr 12, 2021, 10:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल शिक्षक को भौतिक विज्ञान विषय के व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभों के साथ पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी से जूनियर को दी गई पदोन्नति तिथि से ही प्रार्थी को भी पदोन्नत किया जाए. अधिकरण ने यह आदेश वसीम अख्तर की अपील पर दिए.

व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभ सहित पदोन्नति देने के आदेश

अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि अपीलार्थी को वर्ष 2011 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था. वहीं, वर्ष 2019-20 की पदोन्नति में उसे पदोन्नत ना कर उससे कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नत कर दिया गया. इस पर अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन विभाग ने उसे खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ेंः छबड़ा में उपद्रव: भाजपा ने गठित की 4 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार पर लगाया आरोप

अपील में गुहार की गई कि विभाग ने वरिष्ठता को दरकिनार कर दूसरे जूनियर अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया है. ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को पदोन्नत कर समस्त परिलाभ देने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल शिक्षक को भौतिक विज्ञान विषय के व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभों के साथ पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं. अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी से जूनियर को दी गई पदोन्नति तिथि से ही प्रार्थी को भी पदोन्नत किया जाए. अधिकरण ने यह आदेश वसीम अख्तर की अपील पर दिए.

व्याख्याता पद पर समस्त परिलाभ सहित पदोन्नति देने के आदेश

अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि अपीलार्थी को वर्ष 2011 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था. वहीं, वर्ष 2019-20 की पदोन्नति में उसे पदोन्नत ना कर उससे कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नत कर दिया गया. इस पर अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन विभाग ने उसे खारिज कर दिया.

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अपील में गुहार की गई कि विभाग ने वरिष्ठता को दरकिनार कर दूसरे जूनियर अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया है. ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को पदोन्नत कर समस्त परिलाभ देने के निर्देश दिए हैं.

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