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जयपुर: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए 16 अप्रैल से 8 मई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन - जयपुर में निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की तिथि

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत जयपुर के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम जारी कर दिया है. जहां निजी स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे. यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी, जो 8 मई तक चलेगी. इसके बाद 11 मई को वरीयता तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी.

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निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश
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Published : Apr 10, 2021, 5:34 PM IST

जयपुर. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम जारी कर दिया है. निजी स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे. वहीं, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी जो 8 मई तक चलेगी. इसके बाद 11 मई को वरीयता तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी.

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं. उसके अनुसार इस साल प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है. साथ ही अब अभिभावक केवल पांच स्कूलों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे. जबकि पहले 15 स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की छूट थी. वहीं, पहले सभी स्कूलों में रिपोर्टिंग की छूट थी लेकिन इस बार लॉटरी के बाद केवल एक ही स्कूल में रिपोर्टिंग का मौका मिलेगा. रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन ही होगी.

पढ़ें: हड़ताल: राजस्थान में VAT कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप बंद, सरकार को 34 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा

जानकारी अनुसार प्रदेश के 40 हजार निजी स्कूल आरटीई पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. इन स्कूलों में करीब 4 लाख सीट हैं. आरटीई की सीटें सामान्य सीटों पर होने वाले प्रवेश का 25 फीसदी होती हैं. फिलहाल 32 हजार निजी स्कूलों ने ही अपना प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट करवाया है. वहीं, बात अगर जयपुर शहर की करें तो करीब 5 हजार निजी स्कूलों में प्रवेश हो सकेगा.

इसके अलावा ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए सालाना या इससे कम है. वे आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी और कैंसर पीड़ित बच्चे या ऐसे अभिभावकों के बच्चे, युद्ध विधवा, निशक्त बालक और बीपीएल अभिभावकों के बच्चे भी निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र पांच से सात साल के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी.

जयपुर. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम जारी कर दिया है. निजी स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे. वहीं, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी जो 8 मई तक चलेगी. इसके बाद 11 मई को वरीयता तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी.

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं. उसके अनुसार इस साल प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है. साथ ही अब अभिभावक केवल पांच स्कूलों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे. जबकि पहले 15 स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की छूट थी. वहीं, पहले सभी स्कूलों में रिपोर्टिंग की छूट थी लेकिन इस बार लॉटरी के बाद केवल एक ही स्कूल में रिपोर्टिंग का मौका मिलेगा. रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन ही होगी.

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जानकारी अनुसार प्रदेश के 40 हजार निजी स्कूल आरटीई पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. इन स्कूलों में करीब 4 लाख सीट हैं. आरटीई की सीटें सामान्य सीटों पर होने वाले प्रवेश का 25 फीसदी होती हैं. फिलहाल 32 हजार निजी स्कूलों ने ही अपना प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट करवाया है. वहीं, बात अगर जयपुर शहर की करें तो करीब 5 हजार निजी स्कूलों में प्रवेश हो सकेगा.

इसके अलावा ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए सालाना या इससे कम है. वे आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी और कैंसर पीड़ित बच्चे या ऐसे अभिभावकों के बच्चे, युद्ध विधवा, निशक्त बालक और बीपीएल अभिभावकों के बच्चे भी निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र पांच से सात साल के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी.

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