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'कोरोना अपराध' के लिए नगरीय निकायों के अधिकारी भी कर सकेंगे जुर्माना की कार्रवाई

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कोरोना महामारी फैलाने से जुड़े अपराधों को इंगित करते हुए जुर्माना राशि तय की गई है. बता दें कि राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस की पालना के लिए अब तक ये शक्तियां पुलिस प्रशासन के पास ही थी. लेकिन अब गृह विभाग की ओर से नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी कोरोना अपराध के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है.

राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस, Corona epidemic,  Jaipur News
नगरीय निकायों के अधिकारी भी कर सकेंगे जुर्माना की कार्रवाई
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Published : May 22, 2020, 11:40 PM IST

जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कोरोना महामारी फैलाने से जुड़े अपराधों को इंगित करते हुए जुर्माना राशि तय की गई है.

नगरीय निकायों के अधिकारी भी कर सकेंगे जुर्माना की कार्रवाई

प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने, बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बेचने वाले दुकानदारों, गुटका/तंबाकू बेचने वाले व्यक्तियों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे.

राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस, Corona epidemic,  Jaipur News
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना

पढ़ें- बस पॉलिटिक्स पर बोले पायलट, कहा- बसों से सरकार का कोई लेना देना नहीं

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये फैसला लिया है. निकायों में उच्च श्रेणी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों को ही कार्रवाई की शक्ति प्रदत्त की गई है.

कोरोना अपराध की अनुसूची:

  • कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक किया कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो उनको 200 रुपए का जुर्माना.
  • कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने 500 रुपए का जुर्माना.
  • कोई व्यक्ति जो पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाने पर 1000 रुपए जुर्माना.
  • कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है तो 100 रुपए का जुर्माना.

राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस की पालना के लिए अब तक ये शक्तियां पुलिस प्रशासन के पास ही थी. लेकिन अब गृह विभाग की ओर से नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी कोरोना अपराध के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है.

जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कोरोना महामारी फैलाने से जुड़े अपराधों को इंगित करते हुए जुर्माना राशि तय की गई है.

नगरीय निकायों के अधिकारी भी कर सकेंगे जुर्माना की कार्रवाई

प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने, बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बेचने वाले दुकानदारों, गुटका/तंबाकू बेचने वाले व्यक्तियों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन-4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे.

राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस, Corona epidemic,  Jaipur News
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना

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कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये फैसला लिया है. निकायों में उच्च श्रेणी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों को ही कार्रवाई की शक्ति प्रदत्त की गई है.

कोरोना अपराध की अनुसूची:

  • कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक किया कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो उनको 200 रुपए का जुर्माना.
  • कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करने 500 रुपए का जुर्माना.
  • कोई व्यक्ति जो पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाने पर 1000 रुपए जुर्माना.
  • कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है तो 100 रुपए का जुर्माना.

राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस की पालना के लिए अब तक ये शक्तियां पुलिस प्रशासन के पास ही थी. लेकिन अब गृह विभाग की ओर से नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी कोरोना अपराध के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है.

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