जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 को लेकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को 10 फरवरी को तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि भर्ती से जुडे छोटे-छोटे मामलों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं क्यों आ रही हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश लीलावती की याचिका पर दिए.
अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने मई 2018 में नर्स ग्रेड द्वितीय के छह हजार 35 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी वर्ग में भाग लिया. विभाग ने एसटी वर्ग के तहत की उसकी काउंसलिंग भी कर ली.
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इस दौरान याचिकाकर्ता ने अपने पिता और पति के नाम से बने जाति प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया. वहीं विभाग की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता को अचयनीत सूची में डालते हुए सामान्य वर्ग का उम्मीदवार दर्शा दिया.
जबकि, याचिकाकर्ता एसटी वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक रखती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त निदेशक को नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं.