जयपुर. प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है. ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर हाल ही में राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी है. हालांकि चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अनाधिकृत तरीके से कोविड- 19 मरीजों के इलाज से जुड़ी कोई जानकारी चिकित्सा विभाग के पास मौजूद नहीं है. चिकित्सा विभाग का कहना है कि हमने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करने की छूट प्रदान कर रखी है. ऐसे में अनाधिकृत से जुड़ा कोई मामला सामने ही नहीं आता.
हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर कुछ गाइडलाइन तय की है, जिसके तहत इलाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. इस नियम के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना की जांच के लिए 2200 रुपए, वार्ड के 2 हजार रुपए और आईसीयू का चार्ज 4 हजार रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे.
यह भी पढ़ेंः Reality Check: देर से ही सही लेकिन अब सचिवालय में कोरोना बचाव को लेकर उठाए गए कदम, लगाए गए सैनिटाइजर
मामले को लेकर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड- 19 मरीजों का इलाज उन्हें अस्पताल में करना होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ राशि भी तय की है और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. नरोत्तम शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जब सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी गई है तो अनाधिकृत इलाज से जुड़ा कोई मामला रहता ही नहीं. हालांकि गलत तरीके से इलाज की कोई जानकारी विभाग के पास आती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा.
कुछ मामलों में हुई जांच
चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने हालांकि यह कहा है कि सरकार की ओर से कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों से जुड़े इलाज को लेकर जो राशि तय की गई है. उससे अधिक राशि वसूलने के कुछ मामले जरूर सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
![राजस्थान में कोरोना केस राजस्थान में निजी अस्पताल निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज गहलोत सरकार कोरोना पॉजिटिव केस jaipur news rajasthan news corona in rajasthan corona case in india private hospital in rajasthan etv bharat special news कोरोना का अनाधिकृत इलाज unauthorized treatment of corona मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा medical health officer dr. narottam sharma corona infected patients](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/8233356_1.jpg)
गलत तरीके से इलाज करने पर संक्रमण का खतरा
सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड- 19 मरीजों का इलाज करने की छूट दी है. लेकिन संक्रमण न फैले इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं. ताकि इलाज के दौरान संक्रमण मरीज से किसी अन्य व्यक्ति को न फैल सके. वहीं चिकित्सा विभाग ने साफतौर पर यह भी निर्देश निजी अस्पतालों को दिए हैं कि यदि कोई मरीज उनके अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या भर्ती किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग के संबंधित मेडिकल ऑफिसर को देनी होगी.