ETV Bharat / city

SPECIAL: अब Corona को हराने में मिलेगा राजस्थान के निजी अस्पतालों का साथ, कर सकेंगे इलाज - all private hospitals in rajasthan

गहलोत सरकार ने अब निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमितों के इलाज करने को लेकर छूट दे दी है. हालांकि इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन और कुछ नियम तो जरूर तय किए हैं. लेकिन निजी अस्पतालों में कोरोना से संबंधित जांच और अन्य चार्ज के लिए कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं.

राजस्थान में कोरोना केस  राजस्थान में निजी अस्पताल  निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज  गहलोत सरकार  कोरोना पॉजिटिव केस  jaipur news  rajasthan news  corona in rajasthan  corona case in india  private hospital in rajasthan  etv bharat special news  कोरोना का अनाधिकृत इलाज  unauthorized treatment of corona  मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा  medical health officer dr. narottam sharma  corona infected patients
सभी अस्पतालों में होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज
author img

By

Published : Jul 30, 2020, 9:04 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है. ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर हाल ही में राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी है. हालांकि चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अनाधिकृत तरीके से कोविड- 19 मरीजों के इलाज से जुड़ी कोई जानकारी चिकित्सा विभाग के पास मौजूद नहीं है. चिकित्सा विभाग का कहना है कि हमने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करने की छूट प्रदान कर रखी है. ऐसे में अनाधिकृत से जुड़ा कोई मामला सामने ही नहीं आता.

सभी अस्पतालों में होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज

हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर कुछ गाइडलाइन तय की है, जिसके तहत इलाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. इस नियम के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना की जांच के लिए 2200 रुपए, वार्ड के 2 हजार रुपए और आईसीयू का चार्ज 4 हजार रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे.

यह भी पढ़ेंः Reality Check: देर से ही सही लेकिन अब सचिवालय में कोरोना बचाव को लेकर उठाए गए कदम, लगाए गए सैनिटाइजर

मामले को लेकर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड- 19 मरीजों का इलाज उन्हें अस्पताल में करना होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ राशि भी तय की है और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. नरोत्तम शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जब सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी गई है तो अनाधिकृत इलाज से जुड़ा कोई मामला रहता ही नहीं. हालांकि गलत तरीके से इलाज की कोई जानकारी विभाग के पास आती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा.

कुछ मामलों में हुई जांच

चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने हालांकि यह कहा है कि सरकार की ओर से कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों से जुड़े इलाज को लेकर जो राशि तय की गई है. उससे अधिक राशि वसूलने के कुछ मामले जरूर सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

राजस्थान में कोरोना केस  राजस्थान में निजी अस्पताल  निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज  गहलोत सरकार  कोरोना पॉजिटिव केस  jaipur news  rajasthan news  corona in rajasthan  corona case in india  private hospital in rajasthan  etv bharat special news  कोरोना का अनाधिकृत इलाज  unauthorized treatment of corona  मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा  medical health officer dr. narottam sharma  corona infected patients
गलत तरीके से इलाज करने पर संक्रमण का खतरा

गलत तरीके से इलाज करने पर संक्रमण का खतरा

सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड- 19 मरीजों का इलाज करने की छूट दी है. लेकिन संक्रमण न फैले इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं. ताकि इलाज के दौरान संक्रमण मरीज से किसी अन्य व्यक्ति को न फैल सके. वहीं चिकित्सा विभाग ने साफतौर पर यह भी निर्देश निजी अस्पतालों को दिए हैं कि यदि कोई मरीज उनके अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या भर्ती किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग के संबंधित मेडिकल ऑफिसर को देनी होगी.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है. ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर हाल ही में राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी है. हालांकि चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अनाधिकृत तरीके से कोविड- 19 मरीजों के इलाज से जुड़ी कोई जानकारी चिकित्सा विभाग के पास मौजूद नहीं है. चिकित्सा विभाग का कहना है कि हमने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करने की छूट प्रदान कर रखी है. ऐसे में अनाधिकृत से जुड़ा कोई मामला सामने ही नहीं आता.

सभी अस्पतालों में होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज

हालांकि राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर कुछ गाइडलाइन तय की है, जिसके तहत इलाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. इस नियम के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना की जांच के लिए 2200 रुपए, वार्ड के 2 हजार रुपए और आईसीयू का चार्ज 4 हजार रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे.

यह भी पढ़ेंः Reality Check: देर से ही सही लेकिन अब सचिवालय में कोरोना बचाव को लेकर उठाए गए कदम, लगाए गए सैनिटाइजर

मामले को लेकर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड- 19 मरीजों का इलाज उन्हें अस्पताल में करना होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ राशि भी तय की है और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. नरोत्तम शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जब सभी निजी अस्पतालों को इलाज करने की छूट दे दी गई है तो अनाधिकृत इलाज से जुड़ा कोई मामला रहता ही नहीं. हालांकि गलत तरीके से इलाज की कोई जानकारी विभाग के पास आती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा.

कुछ मामलों में हुई जांच

चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने हालांकि यह कहा है कि सरकार की ओर से कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों से जुड़े इलाज को लेकर जो राशि तय की गई है. उससे अधिक राशि वसूलने के कुछ मामले जरूर सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

राजस्थान में कोरोना केस  राजस्थान में निजी अस्पताल  निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज  गहलोत सरकार  कोरोना पॉजिटिव केस  jaipur news  rajasthan news  corona in rajasthan  corona case in india  private hospital in rajasthan  etv bharat special news  कोरोना का अनाधिकृत इलाज  unauthorized treatment of corona  मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा  medical health officer dr. narottam sharma  corona infected patients
गलत तरीके से इलाज करने पर संक्रमण का खतरा

गलत तरीके से इलाज करने पर संक्रमण का खतरा

सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड- 19 मरीजों का इलाज करने की छूट दी है. लेकिन संक्रमण न फैले इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं. ताकि इलाज के दौरान संक्रमण मरीज से किसी अन्य व्यक्ति को न फैल सके. वहीं चिकित्सा विभाग ने साफतौर पर यह भी निर्देश निजी अस्पतालों को दिए हैं कि यदि कोई मरीज उनके अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या भर्ती किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग के संबंधित मेडिकल ऑफिसर को देनी होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.